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वानखेड़े को राहत, मलिक पर FIR के निर्देश

मुंबई। एनसीबी के पूर्व जोनल प्रमुख समीर वानखेड़े को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से बड़ी राहत मिली है। दस्तावेजों की जांच के बाद आयोग ने माना कि वानखेड़े महार जाति के हैं , जो अनुसूचित जाति है। आयोग ने वानखेड़े की जाति की जांच के लिए गठित एसआइटी रद्द करने का आदेश दिया है। वानखेड़े के उत्पीड़न के लिए महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक के खिलाफ एफआइआर दर्ज करने को कहा है। इसके लिए महाराष्ट्र के मुख्य सचिव , गृह सचिव और मुंबई के पुलिस आयुक्त को समन जारी कर आयोग ने 7 मार्च को तलब किया है।

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मंत्री मलिक ने लगाए थे आरोप

कूज ड्रग्स केस में अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद मंत्री नवाब मलिक ने वानखेडे के मुस्लिम होने और सरकारी नौकरी पाने के लिए फर्जी जाति प्रमाण पत्र का इस्तेमाल करने सहित कई आरोप लगाए थे। वानखेड़े ने अनुसूचित जाति आयोग में इसकी शिकायत की थी। आरोपों को खारिज करते हुए वानखेड़े के पिता ध्यानदेव ने मलिक के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में मानहानि का केस दाखिल किया।