मकड़ाई समाचार हरदा। सोलेशियम फंड योजना के तहत सड़क दुर्घटना में मृत व्यक्ति के परिजन और घायलों को आर्थिक मदद दी जाती है। संयुक्त कलेक्टर डी.के. सिंह ने बताया कि भारत सरकार द्वारा सड़क दुर्घटना में अज्ञात वाहन से घटी दुघटना में मृत एवं घायल व्यक्तियों को आर्थिक सहायत राशि में संशोधन करते हुए 1 अप्रैल 2022 से हिट एण्ड रन मुआवजा योजना लागू की गई है। योजना के तहत अज्ञात वाहन से दुर्घटना में मृत्यु होने पर 2 लाख रुपए व घायल होने पर 50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। उल्लेखनीय है कि 1 अप्रैल 2022 से पूर्व अज्ञात वाहन दुर्घटना में मृत्यु होने पर केवल ₹25000 तथा गंभीर रूप से घायल होने पर ₹12500 की सहायता दी जाती थी।
इसके अलावा ज्ञात वाहन में दुर्घटना में मृत्यु होने पर 15 हजार रुपए व गंभीर रूप से घायल होने पर 7500 रुपए की सहायता दी जाती है।
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चौधरी मोहन गुर्जर मध्यप्रदेश के ह्र्दयस्थल हरदा के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार है | आप सतत 15 वर्षो से पत्रकारिता के क्षेत्र में अपनी सेवायें देते आ रहे है। आपकी निष्पक्ष और निडर लेखनी को कई अवसरों पर सराहा गया है |