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हरदा ; कॉलोनाइजर को दी गई अनुमति निरस्त,कॉलोनी विकास की अनुमति की शर्तों का किया उल्लंघन किया

हरदा / कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी हरदा द्वारा सांवरिया रियलिटीज, पार्टनर पंकज बाफना निवासी प्रताप टाकीज केम्पस, सरदार वल्लभ भाई पटेल वार्ड हरदा को कॉलोनी विकास के लिए दी गई अनुमति निरस्त कर दी गई है। संयुक्त कलेक्टर श्री डी.के. सिंह ने बताया कि सांवरिया रियल्टीज के पार्टनर पंकज बाफना के द्वारा नगर एवं ग्राम निवेश विभाग से बिना संशोधित अनुज्ञा प्राप्त किये ही विकास कार्य प्रारंभ कर दिया गया है, जबकि उन्हें इस शर्त पर अनुमति दी गई थी कि वह नगर एवं ग्राम निवेश विभाग से संशोधित अनुमति प्राप्त करेंगे।

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इसके अलावा कॉलोनी के ब्रोशर में भी स्पष्ट रूप से विवादित भूमि के संबंध में कोई उल्लेख नही किया गया है। इस प्रकार सांवरिया रियलिटीज, पार्टनर पंकज बाफना के द्वारा कॉलोनी विकास की अनुमति की शर्तों का उल्लंघन किया है। संयुक्त कलेक्टर श्री डीके सिंह ने बताया कि इसलिए मौजा खेड़ी मेहमूदाबाद स्थित भूमि खसरा नंबर 116/5 / 2 रकबा 0.763 हे. भूमि में से पूर्व दिशा में विवादित 7560 वर्गफीट भू-भाग जो कि उत्तर, दक्षिण 180 फीट एवं पुरब पश्चिम 42 फीट है, जो विवादित है को छोड़कर शेष भूमि पर प्रस्तावित प्रताप सिटी कॉलोनी फेज-2 में विकास कार्य प्रारंभ करने की सशर्त अनुमति दिनांक 11.11.2022 एतद द्वारा निरस्त कर दी गयी है।