हरदा सिविल लाइन थानांतर्गत गाडगी ग्राम के रविन्द्र विश्नोई पर पुलिस ने ईवीएम मशीन को लेकर भ्रामक प्रचार करने पर धारा 188, 126 भादवि व लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 व अन्य सुसंगत धारा में मामला दर्ज किया है।
रविन्द्र विश्नोई ने एक भ्रामक वीडियो प्रसारित कर ईवीएम मशीन में बटन नम्बर एक दबाकर मशीन चालू करने व बाद में किसी भी बटन को दबाने की बात कही थी।
ज़िला प्रशासन ने मास्टर ट्रेनर्स के जरिये एक वीडियो प्रसारित करवाकर भ्रामक प्रचार का खंडन किया था। मास्टर ट्रेनर के मुताबिक मशीन चालू
रहती है। आपको अपनी पसंद का बटन दबाकर अपने मताधिकार का प्रयोग करना है।
क्या है एफआईआर –
सूचनाकर्ता धनसिंह सोलकी पिता श्री कमल सिंह सोलंकी उम्र 55 साल निवासी ग्वाल नगर हरदा ने थाना उपस्थित आकर बताया कि मैं रिटर्निंग ऑफिसर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 135-हरदा में भृत्य के पद पर अटेच हूँ आज दिनांक 16/11/23 को रिटर्निंग ऑफिसर विधानसभा क्षेत्र क्र. 135 हरदा ने एक पत्र जिसमें रविन्द्र विश्नोई व्दारा सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर अपलोड कर चुनाव से संबंधित भ्रामक जानकारी दी गई है जो पत्र देकर भेजा है जो पेश है पत्र के मजमून से पृथम दृष्टया धारा 126 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 तथा जिला दण्डाधिकारी महोदय हरदा व्दारा जारी आदेश क्रमांक- 11421/ रीडर/वि.स. निर्वा./23 हरदा दिनांक 09/10 /2023 का उल्लंघन करना पाया जाने से धारा 188 भादवि का अपराध पाया जाने से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया जाता है आवेदन पत्र हस्व जेल हैं। कार्यालय रिटर्निंग ऑफिसर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 135-हरदा क्र./515/शिकायत/वि.स. निर्वा. -2023 हरदा दिनांक 16/11/2023 प्रति, थाना प्रभारी, सिविल लाईन हरदा जिला हरदा विषय वायरल प्राप्त वीडियो / संदेश के संबंध में विषयांतर्गत लेख है कि विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 135- हरदा में वायरल हो रहे वीडियो /संदेश के संबंध में एफ. एस. टी. टीम तहसील हरदा से प्रतिवेदन प्राप्त किया गया जिसमे उनके व्दारा उल्लेख किया गया कि ग्राम गाडगी के रविन्द्र विश्नोई व्दारा सोशल मीडिया पर भ्रामक जानकारी कर वीडियो। बनाकर अपलोड कर लोगो को गुमराह कर रहा जिसमे वह कह रहा है कि सभी मतदाताओं से अपील है कि अपने मत का प्रयोग जरूर करे और पहले अंदर जाके ई.व्ही.एम. मशीन में एक नम्बर की बटन दबाकर चैक कर ले मशीन चालू है फिर ही अपने मत का प्रयोग करे आपको जहां दबाना है वो दवायें हम नहीं कहते कौनसी बटन दबाये पहले 1 नम्बर बटन दबाकर पहले मशीन चैक कर लें, कहता नजर आ रहा है। जिसमे उनका कृत्य निर्वाचन के संबंध में लोगो में भ्रामक जानकारी देकर गुमराह करने वाला है जो अपराध की श्रेणी में आता है, अतः प्राथमिकी दर्ज किये हेतु प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। अतः रविन्द्र विश्नोई व्दारा उक कृत्य के बिरूद्ध धारा 188,126 भादवि एवं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 एवं अन्य सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज करना सुनिश्चित करें।
◆ इनका कहना है।
भ्रामक विडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित करने वाले युवक रविंद्र विश्नोई के खिलाफ धारा 126, 188 के तहत केस दर्ज हुआ है।
संतोष सिंह चौहान टी आई सिविल लाइन हरदा