मकड़ाई समाचार हरदा। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश और अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरदा पी.सी. गुप्ता के मार्गदर्शन में आगामी 11 फरवरी को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत के लिए सभी तैयारियां की जा रही हैं। इसी क्रम में बुधवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव प्रदीप राठौर एवं द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश राजेन्द्र कुमार दक्षिणी ने जिले के विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारियों के साथ ए.डी.आर. सेंटर के सभागार में बैठक लेकर लोक अदालत आयोजन के संबंध में निर्देश दिए।
बैठक में सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रदीप राठौर हरदा द्वारा विद्युत विभाग के अधिकारियो से प्रीलिटिगेशन प्रकरणों के सम्बंध में अधिक से अधिक निराकरण हेतु निर्देश दिये बैठक में बताया गया कि लोक अदालत में प्रीलिटिगेशन प्रकरणों में राजीनामा करने पर विशेष छूट प्रदान की जावेगी।इसके साथ ही 10000 रुपये रुपए तक के सिविल दायित्व वाले मामलों में प्रीलिटिगेशन स्तर पर सिविल दायित्व की राशि पर 30 प्रतिशत एवं ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। लिटिगेशन स्तर पर सिविल दायित्व की राशि पर 20 प्रतिशत एवं ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। न्यायाधीश राठौर ने पक्षकारों से अनुरोध किया है कि वे अपने अधिवक्ता अथवा न्यायालय से संपर्क कर लोक अदालत से संबंधित प्रकरणों का निराकरण नेशनल लोक अदालत में कराकर लोक अदालत का लाभ उठायें और अपने धन एवं समय की बचत करे ।