जबलपुर। जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने शिवम कुशवाहा की हत्या के दो आरोपियों को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत केन्द्रीय जेल जबलपुर में तीन माह तक निरूद्ध रखने का आदेश जारी किया है। दोनों अपराधी वर्ष 2019 से अवैध शराब के कारोबार में भी लिप्त थे तथा उन पर मारपीट करने के आरोप भी है।इन अपराधियों में ग्राम नारायणपुर थाना तिलवारा निवासी मिलन पिता अमर पंद्रो उम्र 26 वर्ष तथा नारायणपुर थाना तिलवारा निवासी राजेश पंद्रो उम्र 32 वर्ष शामिल हैं। दोनों अपराधी रिश्ते में भाई है तथा दोनों ने अपने अन्य साथियों के साथ एक साथ होकर विगत दिवस शिवम कुशवाहा के साथ मारपीट कर निर्मम तरीके से डम्पर से कुचलकर उसकी उस समय हत्या कर दी थी जब वह इनके खिलाफ पुलिस थाने में मामला दर्ज करा कर वापस लौट रहा था।
वारदात
सोमवार रात साढ़े नौ बजे चूल्हागोलाई स्थित डीपीएस स्कूल मोड़ के पास की है। नारायणपुर गांव निवासी शिवम कुशवाहा (26) के घर के सामने अन्नी पांद्रो, मिलन, राजेश, सुनील और एक अन्य शराब पीकर हंगामा कर रहे थे। शिवम ने आरोपियों को घर के सामने हंगामा करने पर टोका था। शिवम के चचेरे भाई अमित कुशवाहा ने बताया कि इसी बात को लेकर सोमवार शाम 4 बजे शिवम का सुनील और उसके मामा से शक्ति ढाबा के सामने विवाद हुआ। जिला दण्डाधिकारी द्वारा दोनों को एनएसए के तहत केन्द्रीय जेल में तीन माह तक निरूद्ध रखने की यह कार्यवाही पुलिस अधीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर की गई है। इससे पहले पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार करके जनता के बीच इन का जुलूस निकाला ताकि जनता में इनकी दहशत खत्म हो जाए।
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चौधरी मोहन गुर्जर मध्यप्रदेश के ह्र्दयस्थल हरदा के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार है | आप सतत 15 वर्षो से पत्रकारिता के क्षेत्र में अपनी सेवायें देते आ रहे है। आपकी निष्पक्ष और निडर लेखनी को कई अवसरों पर सराहा गया है |
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