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Harda news : बगैर शासकीय अनुमोदन के वर्षों से नपा में कार्यरत है कर्मचारी, उपसंचालक पेंशन भोपाल को हुई शिकायत ! कलेक्टर हरदा लें संज्ञान !

मकड़ाई समाचार हरदा। हरदा में वर्ष 1990 में अवैधानिक नियुक्ति पाए जाने पर कर्मचारी बनवारी लाल यादव की सेवाएं समाप्त की गई थी। विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण sada के द्वारा लिखित संकल्प पत्र 1992 में  बनवारीलाल को निम्ना श्रेणी लिपिक पद पर निरंतर रखने के लिए संकल्प पत्र में शासन से अनुमोदन लेने की टीप लिखी गयी थी।

सूचना के अधिकार में लोक सूचना अधिकारी ने जवाब देते हुए शासन से संकल्प 29, दि 16/10/1992 के संदर्भ में किसी भी प्रकार के पत्र प्राप्त होने से स्पष्ट इनकार किया है। इसका अर्थ यह है कि बनवारीलाल यादव बगैर शासन के अनुमोदन के बरसों से अवैध तरीके से नॉकरी कर रहे हैं।  मालूम हो वे अगले कुछ माह में सेवानिवृत्त होने वाले हैं।

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शिकायतकर्ता लोकेश तिवारी ने उपसंचालक पेंशन शाखा भोपाल  को मै दस्तावेज के शिकायत कर  फर्जी कर्मचारी बनवारीलाल यादव के ऋत्यर्दमेन्ट के बाद होने वाले सभी भुगतान रोकने, पेंशन स्वीकृत न करने व उनके विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। शिकायतकर्ता ने उक्त शिकायत के बाद भोपाल पेंशन शाखा से कोई सूचना नहीं मिलने की बात कही। लोकेश तिवारी बताते है कि अभी नगरपालिका हरदा में प्रशासक स्वयं कलेक्टर हैं। बनवारी लाल के दस्तावेज तलब कर उन्हें इस फर्जीवाड़े पर संज्ञान लेकर शासकीय राशि के दुरुपयोग को रोक कर सम्बंधित के विरुद्ध कार्रवाई करना चाहिए।

आरटीआई में नहीं मिला अनुमोदन पत्र –

सूचना के अधिकार में  लोकेश तिवारी ने 3 जुलाई 2020 को  बिंदु क्रमांक 2 के अंतर्गत संकल्प क्रमांक 29, दि 16/10/1992 के संदर्भ में शासन से प्राप्त अनुमोदन पत्र की संत्य प्रतिलिपि चाही थी। जिसके जवाब में  27 जुलाई 2020 को  लोक सूचना अधिकारी ने प्रस्तुत जवाब में स्पष्ठ लिखा कि बिंदु क्र 2 में संकल्प क्रमांक 29 दिनांक 16/10/1992 के संदर्भ में शासन से कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।