ब्रेकिंग न्यूज़ खातेगांव : 10 वर्ष की नाबालिक के साथ दुष्कर्म के आरोपी को न्यायालय ने सुनाई फांसी की सजा
मकड़ाई समाचार खातेगांव। देवास जिले केखातेगांव में 10 वर्षीय नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म और हत्या के आरोपी को खातेगांव न्यायालय में सुनाई फांसी की सजा। खातेगांव की एक कॉलोनी के निर्माणाधीन मकान की छत पर 10 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले में अपर जिला सत्र न्यायालय खातेगांव ने आरोपी को फांसी की सजा सुनाई।
7 नवंबर 2021 की शाम को आरोपी नरेंद्र उर्फ गोलू पिता भेरु सिंह ने कॉलोनी में रहने वाली एक 10 वर्षीय बालिका का गला घोट कर हत्या करने के पश्चात उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोप में आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस ने न्यायालय में पेश किया था जहां प्रकरण को मध्य प्रदेश के चिन्हित प्रकरणों में शामिल कर मात्र 7 माह में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश माननीय सरिता वाधवानी ने अपने इस महत्वपूर्ण फैसले में आरोपी को अलग-अलग धाराओं में अलग-अलग सजाओ के साथ ही फांसी की सजा सुनाई देवास जिले में संभवत फांसी का पहला मामला है।
नेमावर से सुनील जैन की रिपोर्ट