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विधानसभा निर्वाचन 2018 के अंतर्गत पोस्टर, पंपलेट्स आदि के मुद्रण के संबंध में कलेक्टर ने दिए निर्देश

हरदा /कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री एस. विश्वनाथन ने जिले के सभी मुद्रकों को निर्देशित किया है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 127क के अनुसार किसी भी प्रचार सामग्री, निर्वाचन पंपलेट्स अथवा पोस्टर या मुद्रित इसी प्रकार की अन्य सामग्री प्रिंटलाईन मुद्रक, मुद्रित प्रतियों की संख्या तथा प्रकाशक का नाम व पता स्पष्ट रूप से लिखा जावे। धारा 127क-2 के अधीन मुद्रित सामग्री की प्रतियाँ (मुद्रित सामग्री तीन अतिरिक्त प्रतियों सहित) मुद्रण के तीन दिनों के भीतर भेज दें। निर्वाचक, पंपलेटों अथवा पोस्टर आदि के मुद्रण का कार्य हाथ में लेने के पहले मुद्रक को धारा 127क-2 की शर्तों के अनुसार अनुबंध ‘‘क‘‘ में दिये गये आयोग द्वारा निर्धारित प्रोफार्मा में प्रकाशक से एक विज्ञप्ति प्राप्त कर लेनी चाहिये। यह विज्ञप्ति प्रकाशक द्वारा हस्ताक्षरित होनी चाहिये और ऐसे दो व्यक्तियों द्वारा सत्यापित होनी चाहिये जो प्रकाशक को व्यक्तिगत रूप से जानते हों। उन्होने निर्देशित किया है कि प्रकाशक की विज्ञप्ति सहित मुद्रित सामग्री की चार प्रतियाँ उसके मुद्रण के तीन दिनों के भीतर प्रस्तुत करें तथा ऐसे मुद्रित सामग्री और विज्ञप्ति के साथ छापे गये दस्तावेजांे की प्रतियों की संख्या और इस कार्य के लिए वसूल की गई कीमत अनुबंध ‘‘ख‘‘ में दिये गये प्रोफार्मा में भरकर प्रस्तुत करें। तथा प्रत्येक दिवस इस विषयक जानकारी व्यय लेखा निगरानी दल अथवा जिला निर्वाचन कार्यालय में कार्यालयीन दिवसों में प्रातः 11ः00 बजे से 3ः00 बजे के बीच प्रस्तुत करें। किसी प्रकार के उल्लंघन की दशा में आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जावेगी