खंडवा कोर्ट :40 आरोपियों कोे अर्थदंड केे साथ 7-7 साल की सजा; कर्फ्यू के दौरान पुलिस को बंधक बनाकर किया था जानलेवा हमला
मकड़ाई समाचार खंडवा। मंगलवार को खंडवा कोर्ट ने मंगलवार को एक बहुुत गंभीर फैसला सुनाया। जिसमें अगस्त 2014 में में सुशील पुंडगे की हत्या के बाद लगे कर्फ्यू में पुलिस पर हमला करने वाले 40 लोगों को 7-7 साल की सजा का सुुनाई इसके साथ इन्ही पर 6500-6500 रुपए का अर्थदंड भी किया है।मामला 2014 मे कर्फ्रयूू के दौरान खंडवा के घासपुरा स्थित बांग्लादेश का है। घटना के वक्त 47 लोगों को आरोपी बनाया गया था। इनमें से एक की मौत हो गई, चार नाबालिक थे और फिरोज और सद्दाम नामक बरी हो गए। मंगलवार को फैसले के दौरान कोर्ट परिसर में भारी पुलिस बल तैनात रहा। कोई सजा पाने वाला कोई आरोपी भाग नहीं सके, इसलिए पुलिस ने सभी 40 आरोपियों को पकड़ पकड़कर जेल भेज दिया। इस दौरान इनके परिजन भी भारी संख्या में एकत्र हो गए थबहुत हंगामा किया।पुलिस ने सख्ती से सभी को भगाया।
फैसले के मुताबिक 30 जुलाई 2014 को खंडवा के मोघट क्षेत्र के इमलीपुरा क्षेत्र में सुशील कुमार पिता नारायण पुंडगे निवासी नर्मदापुरम की हत्या हो गई थी। इसके बाद पूरे शहर में तनाव हो गया था और कई जगह पथराव होने लगा था। सांप्रदायिक तनाव की स्थिति में पुलिस ने धारा 144 लगा दी थी। इसी दौरान 1 अगस्त 2014 को घासपुरा क्षेत्र में ड्यूटी लगे पुलिस के कर्मचारियों पर भी हमला कर दिया गया था। उन पर खौलता हुआ गरम पानी फेंक दिया गया था। मोहल्ले के लोगों ने मिलकर पुलिस वालों को बंधक बना लिया था। उन पर जान से मारने की कोशिश की थी।इस दौरान थाना प्रभारी अनिल शर्मा फोर्स के साथ पहुंच गए। इस दौरान एसआई विजय सिंह परस्ते, टीकाराम कुर्मी, एसआई गीता जाटव भी आए। जिन पर भारी पथराव कर दिया गया। उपद्रवियों में से फारूख पिता रफीक टाउ निवासी बांग्लादेश ने टीआई अनिल शर्मा को जान से मारने की नीयत से एक बड़ा पत्थर फेंक कर मारा, जो उनके हेलमेट पर लगा, जिससे हेलमेट क्षतिग्रस्त हो गया। फारूख पत्थर मारकर वहां से भाग निकला, जिसके बाद आवश्यक बल प्रयोग कर घेराबंदी कर 40 व्यक्तियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था।खंडवा में 40 आरोपियों को जुर्माने के साथ 7 साल की सजा, कर्फ्यू के दौरान को बंधक बनाकर जान सेे मारने किया था हमला|
इनको हुई सजा – कलीम पिता मेहबूब मुसा उम्र 25,जुनेद पिता रहीम खान,हाफीज पिता हबीब उम्र 40,मो. उमर पिता मो यूसूफ उम्र 35,मो. रज्जाक पिता चांद शेख उम्र 42,इरफान पिता शौकत उम्र 39,जावेद पिता सलीम उम्र 30,शब्बीर पिता अब्बार उम्र 35,जहूर पिता बाबू उम्र 38,शब्बीर पिता सतार उम्र 70,सलाउद्दीन पिता शेख अहमद उम्र 51,मो. अली पिता शेख मोहसीन उम्र 30,मजीद खान पिता शेर खांन उम्र 40,सलामउद्दीन पिता हाजी समसुददीन उम्र 70,शाहरूख पिता रमजान उम्र 16 ,फिरोज पिता मोहम्मद उम्र 32,शेख सलीम पिता शेख रफीक उम्र 28,आरिफ पिता रसीद उम्र 30,शेख युसूफ पिता शेख नासीर उम्र 56,ईसाक पिता कय्यूम उम्र 40 सरवर पिता वहीद उम्र 18, शेख जाकीर पिता शेख अहमद उम्र 66,,शाकीर पिता हनीफ उम्र 28,, अब्दुल रहीम पिता अब्दुल वहीद उम्र 19, मोहम्मद एजाज पिता शेख निसार उम्र 34, मोहम्मद इरसाद पिता मोह अमीन उम्र 28, वसीम पिता रजाक उम्र 24,कलीम पिता मेहबूब उम्र 28,शेख जाकीर पिता शख शब्बीर उम्र 35, इस्माईल पिता नत्थू उम्र 45, शाबीर पिता शकील उम्र 18, शाकीर पिता सकील उम्र 19, मोहम्मद ईशाक पिता नत्थू पिंजारा सभी निवासी बांग्लादेश घासपुरा खंडवा
मुबारिक पिता जलालुददीन उम्र 26 निवासी खटिक मोहल्ला ग्वालियर इस्ताक पिता मुन्नवर खान उम्र 30 वर्ष निवासी शाहपुरा थाना पोरषा जिला मुरैना, रहीश पिता रसीद उम्र 24 वर्ष निवासी सिरपुर जिला इंदौर,अशरफ पिता हनीफ उम्र 30 वर्ष निवासी बुरहानपुर, मोनू उर्फ सलमान पिता शेख हाफिज उम्र 20 वर्ष निवासी भगतसिंग चौक खंडवा, मोहम्मद अजहर मोहम्मद उस्मान उम्र 46 वर्ष निवासी बांग्लादेश घासपुरा को सजा सुनाई गई।