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sirali harda: बहुचर्चित हत्याकांड: पत्नी व दो साल की मासूम बेटी की हत्या कर अलग अलग जंगल में फेकने वाले हत्यारे युवक को आजीवन कैद

मकड़ाई समाचार हरदा।

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हरदा प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश ने सिराली थाना के बहुचर्चित हत्याकांड के मामले में पत्नी व बेटी की हत्या के आरोपी रामचरण उर्फ गोलू पिता लक्ष्मण उइके 27 साल को आजीवन कैद की सजा सुनाई है। जिला अभियोजन अधिकारी आशाराम रोहित व अतिरिक्त लोक अभियोजक विपिन सोनकर ने बताया 6 फरवरी 2021 को गमसा पिता किशन गोंड ने सिराली थाने में बेटी रितु उर्फ नीतू 26 साल और उसके तीन बच्चों के गुम होने की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने 9 फरवरी को रितु के पति रामचरण से पूछताछ की। इसमें उसने बताया घरेलू विवाद में पत्नी रितु की फावड़ा मारकर हत्या कर दी। इस दौरान 2 साल की बेटी ऋषिका रो रही थी। परेशान आरोपी ने बेटी की गला दबाकर हत्या कर दी। आरोपी ने हत्या के बाद पत्नी का शव बोरी में भरकर बाइक से बड़झिरी व बोबदा के जंगल में फेंक दिया। बच्ची का शव झिरपी बासीगढ़ की पहाड़ियों से नीचे फेंका। खोजबीन में पत्नी का कंकाल जंगल में मिला।

बच्चे के सिर के बाल ही मिल पाए। आरोपी ने अपने दोनों बेटों को भाई के घर भेज दिया। एक माह से बेटी से बातचीत नहीं होने के बाद पिता ने सिराली थाने में शिकायत की। इसके बाद सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा हुआ। पुलिस ने चालान न्यायालय में पेश किया। जहां सुनवाई के दौरान आरोप सिद्ध पाते हुए हत्या के मामले में आरोपी रामचरण को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।