हरदा | ग्राम बागरुल निवासी एक किसान द्वारा अपने खेत मे गेहूं की फसल की नरवाई जलाने की शिकायत प्राप्त होने पर पुलिस थाना हंडिया में सम्बंधित हल्के की पटवारी सुश्री दीपिका उइके ने भारतीय दंड संहिता की धारा 188 और 285 के तहत प्रकरण दर्ज कराया है। उल्लेखनीय है कि हरदा जिले में कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री ऋषि गर्ग ने धारा 144 के तहत नरवाई जलाने पर प्रतिबंध लगाया है। इस प्रतिबंध का उल्लंघन करना धारा 144 के तहत दंडनीय है।
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