हरदा | ग्राम बागरुल निवासी एक किसान द्वारा अपने खेत मे गेहूं की फसल की नरवाई जलाने की शिकायत प्राप्त होने पर पुलिस थाना हंडिया में सम्बंधित हल्के की पटवारी सुश्री दीपिका उइके ने भारतीय दंड संहिता की धारा 188 और 285 के तहत प्रकरण दर्ज कराया है। उल्लेखनीय है कि हरदा जिले में कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री ऋषि गर्ग ने धारा 144 के तहत नरवाई जलाने पर प्रतिबंध लगाया है। इस प्रतिबंध का उल्लंघन करना धारा 144 के तहत दंडनीय है।
ब्रेकिंग
हंडिया: बैशाख मास की सत्तू अमावस्या पर हजारों श्रद्धालुओं ने किया नर्मदा स्नान! जलस्तर की कमी से श्...
श्री परशुराम सेना मध्यप्रदेश हंडिया तहसील अध्यक्ष मयंक तिवारी बने!
हरदा: भा.ज.पा. सरकार पार्षदों के अधिकार कुचल रही है, लोकतंत्र की हत्या कर रही है! नगर पालिका अध्यक...
नर्मदा नदी : आओ मिलकर जीवन दायिनी मां नर्मदा को स्वच्छ सुंदर रखे, स्नान करते समय साबुन शैंपू का उपयो...
MP में प्राइवेट स्कूल में बच्चों का FREE Admission! MP RTE Admission 2025-26 का पूरा शेड्यूल जारी, ज...
PM Kisan की 20वीं किस्त इस तारीख को खाते में? ₹2000 के लिए फ़ौरन चेक करें PM Kisan Gramin Beneficiary...
हरदा: चोरी की बाइक के साथ पकड़ाया आदतन बदमाश , आरोपी पर भोपाल, सीहोर थाना क्षेत्र में कई केस दर्ज
हंडिया: नर्मदा नदी में स्नान करते समय एक मासूम डूबा ,हुई मौत, मां का रो रोकर बुरा हाल
सामूहिक विवाह सम्मेलन संपन्न -मध्यप्रदेश बिश्नोई समाज का 34 वा सामुहिक विवाह सम्मेलन श्री जम्भेश्वर ...
हरदा: जिला और ब्लॉक स्तर पर ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर 1 मई से आयोजित होंगे