2000 रुपये के नोट अब चलन में नहीं रहेंगे,नोट बैंक में जमा कराने होंगे या बदले जा सकेंगे- रिजर्व बैंक
रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को ऐलान किया कि 2000 रुपये के नोट अब चलन में नहीं रहेंगे। हालांकि नोटबंदी की तरह इन्हें तत्काल बंद नहीं किया गया है। बैंक ने कहा कि दो हजार रुपये के नोट 30 सितंबर 2023 तक वैध रहेंगे। मार्केट में मौजूद ये नोट बैंक में जमा कराने होंगे या बदले जा सकेंगे। RBI ने कहा कि इन नोटों से लेनदेन जारी रहेगी। आइए जानते हैं कि एक बार में दो हजार के कितने नोट बदले जा सकते हैं।
जमा करने की लिमिट नहीं
रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार 23 मई से लोग 2000 के नोट जमा या बदलवा सकेंगे। एक व्यक्ति एक बार में 10 नोट बदलवा सकेगा। जमा करने की कोई लिमिट नहीं है। बता दें कि 8 नवंबर 2016 को पहली नोटबंदी के समय 500 और 1000 के पुराने नोट बंद करने के बाद 500 के नए और 2000 के नोट जारी किए गए थे।
30 सितंबर तक कर सकेंगे इस्तेमाल
भारतीय नागरिक सितंबर तक 2000 रुपये के नोटों का इस्तेमाल कर सकेंगे। आरबीआई ने नोट बदलने के लिए तीन महीने का समय दिया है। नोट बदलने की प्रकिया 30 सितंबर तक जारी रहेगी।
जानने योग्य जरुरी बात
30 सितंबर 2023 तक सभी बैंकों और आरबीआई के 19 क्षेत्रीय कार्यालयों में नोट बदले या जमा कर सकेंगे। बैंक अकाउंट में 50 हजार तक बिना पैनकार्ड के जमा कर सकते हैं। पैनकार्ड के साथ एक साल में 10 लाख रुपये तक जमा कर सकते हैं। 2000 के 10 नोट किसी भी बैंक में बदलवा सकते हैं। इससे अधिक नोट अकाउंट में जमा कर सकते हैं। 2000 के नोट फिलहाल वैध है। इसे लेने से कोई मना नहीं कर सकता। अगर कोई इनकार करें तो उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 489 (ए), 489 (ई) और करंसी एक्ट के तहत केस दर्ज करवाया जा सकता है।
आखिर क्यों वापस लिए जा रहे 2000 रुपये के नोट…. ?
RBI अधिनियम 1934 की धारा 24(1) के तहत 2000 रुपये के नोट जारी किए गए थे।यह नोट 500 और 1000 रुपये को वापस लिए जाने के बाद अर्थव्यवस्था की मुद्रा आवश्यकता को पूरा करने के लिए जारी किए गए थे।सूत्रों के मुताबिक बड़े नोटों को काले धन के रूप में इकट्ठा करने की जानकारी मिलने के बाद आरबीआई ने यह कदम उठाया है।2000 रुपये के नोटों का आमतौर पर लेनदेन के लिए इस्मेमाल नहीं किया दाता है। साथ ही लोगों की जरूरत के लिए अन्य मूल्यवर्ग के नोटों का पर्याप्त स्टाक है। इन परिस्थितियों को देखते हुए स्वच्छ नोट नीति के तहत 2000 रुपये के नोटों को वापस लेने का फैसला लिया गया है।