हरदा : जिला योजना अधिकारी श्री के.एल. उरिया ने नागरिकों से अपील की है कि पूर्व में बिना नाम के जारी किये गये जन्म प्रमाण-पत्रों में नाम जोड़ने के लिये 31 दिसम्बर तक संबंधित पंजीयन इकाई में सम्पर्क करें। उन्होने बताया कि भारत के महारजिस्ट्रार कार्यालय नई दिल्ली एवं आयुक्त आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय भोपाल से प्राप्त निर्देशानुसार बिना नाम के जारी किये गये प्रमाण-पत्रों में नाम जोड़ने की अंतिम तिथि 31 दिसम्बर 2019 तक निर्धारित थी, जिसे 31 दिसम्बर 2024 तक बढ़ाया गया है।
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चौधरी मोहन गुर्जर मध्यप्रदेश के ह्र्दयस्थल हरदा के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार है | आप सतत 15 वर्षो से पत्रकारिता के क्षेत्र में अपनी सेवायें देते आ रहे है। आपकी निष्पक्ष और निडर लेखनी को कई अवसरों पर सराहा गया है |