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Big News Harda : हरदा के पेशवानी परिवार (अन्नपूर्णा होटल) पर धोखाधड़ी, दहेज प्रताड़ना, छेड़छाड़ का आरोप, 6 पर FIR दर्ज

राजस्थान के उदयपुर थाने में दर्ज हुआ केस –

 

राजस्थान / M.p हरदा : शहर के पेशवानी परिवार अन्नपूर्णा होटल के मालिक सहित उनके परिवार के सदस्यों पर राजस्थान के उदयपुर थाने में 6 लोगो पर नामजद FIR दर्ज हुई है।
उदय पुर पुलिस ने फरियादिया विवाहिता सपना लालवानी उर्फ सपना पेशवानी की शिकायत जिसमे उसके ससुराल पक्ष के लोग विवाह के बाद से ही लगातार दहेज की मांग और शारीरिक मानसिक रूप से परेशान कर रहे थे। विवाहिता सपना पेशवानी का विवाह 23.01.2022 को हिमांशु पेशवानी के साथ खत्री मेरिज गार्डन इन्दोर रोड हरदा से हिन्दु रिति रिवाज के साथ हुआ था। उक्त विवाह से कोई संतान नही है। वही सगाई इंदौर में हुई थी। पीड़िता की शिकायत पर उदय पुर पुलिस थाने में आरोपित पति सहित 5 अन्य के विरुद्ध धारा 354, 420, 498 ए, 406, 323, 341 आई.पी.सी. एवं दहेज प्रताड़ना अधिनियम की धारा 4 में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर ली गई।

इनके विरुद्ध हुई एफआईआर दर्ज –

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पुलिस ने आरोपी गण हिमांशु पेशवानी गोद पुत्र गुरुमुख दास पेशवानी(प्रार्थीया का पति )
गुरुमुख दास पेशवानी पिता स्व. श्री रिजुमल पेशवानी समुर, श्रीमती अंजु पेशवानी पत्री गुरुमुख दास पेशवानी सासू, विक्की हिमानी गोद पुत्र गुरूमुख दास पेशवानी जेठ, पूजा हिमानी पत्नी विक्की हिमानी -(प्रार्थीया की जेठानी), राहुल पेशवानी पिता गुरूमुख दास पेशवानी उम्र 22 वर्ष देवर निवासी वार्ड क्रमांक 18 बडी सिंधी कॉलोनी हरदा के खिलाफ केस दर्ज किया है।

क्या लिखा है रिपोर्ट में –

विवाहिता सपना लालवानी उर्फ सपना पेशवानी का विवाह 23.01.2022 को हिमांशु पेशवानी के साथ खत्री मेरिज गार्डन इन्दोर रोड हरदा से हिन्दु रिति रिवाज के साथ हुआ था। उक्त विवाह से कोई संतान नही है।

सगाई इन्दोर में 11.07.2021 को होटल में हुई थी। सगाई के समय अभियुक्त संख्या 01 को सोने की अंगुठी पहनाई व अभियुक्त संख्या 01 के सभी रिश्तेदारों को कपड़े समाज के रीति रिवाज अनुसार कपडे वेश सुट सभी को लिफाफे व सभी को गिफ्ट इत्यादि दिये। अभियुक्त संख्या 01 ने मुझे सोने की अंगूठी पहनाई सगाई में खाने व होटल का खर्चा 37,000 अक्षरे सैतीस हजार रूपये नकद प्रार्थीया के पिता ने अभियुक्त संख्या 02 को दिये।

विवाह के समय प्रार्थीया के माता-पिता द्वारा अभियुक्तगणों की मांग के अनुसार सोने चांदी के जेवरात हेतु 3,00,000 अक्षरे तीन लाख रूपये नकद अभियुक्त संख्या 02 को विवाह से 2 माह पूर्व दिये । अभियुक्त संख्या 03 द्वारा विवाह के समय मांगे जाने पर प्रार्थीया की माता के द्वारा 2,00,000 अक्षरे दो लाख रूपये नकद फर्नीचर हेतु दिये लेकिन अभियुक्तगणों ने फर्नीचर नही बनवाया। और सभी रिश्तेदारों को कपड़े समाज के रीति रिवाज अनुसार कपडे देश सुट सभी को लिफाफे व सभी को गिफ्ट इत्यादि दिये, विवाह का खर्चा आधा-आधा किया। इसके अतिरिक्त भी अभियुक्त संख्या 03 को मांगे जाने पर 50,000 अक्षरे पचास हजार रूपये दिये।

उदयपुर से हरदा आने जाने का व रिश्तेदारों को हरदा ले जाने व उदयपुर लाने का खर्चा भी प्रार्थीया के पिता को 1,00,000 अक्षरे एक लाख रूपये खर्च हुए । फैरों के समय अभियुक्त संख्या 01 ने सोने का बड़ा मंगलसुत्र प्रार्थीया को पहनाया दो सोने के हाथ के कडे, दो सोने की अंगुठिया लेडिज एक छोडा सोने का मंगलसूत्र भी प्रार्थीया को दिया प्रार्थीया की बड़ी बहन नेहा तेजवानी द्वारा एक माईको ओवन दिया। प्रार्थया की नानी ने सोने की एक अंगुठी दी प्रार्थीया की मासी बिछिया व पायल दी सभी अन्य रिश्तेदारों द्वारा प्रार्थीया को लिफाफे दिये गये।

प्रार्थया के पिता द्वारा अभियुक्त संख्या 02 को दिये गये 3,00,000 अक्षरे तीन लाख रूपये में से अभियुक्तगणों ने दो हाथ के सोने के कड़े लेडिज, एक सोने की नाक की बाली एक सोने की चैन, एक जोडी सोने के कान के टाप्स बनवायें प्रार्थीया के सभी सोने चांदी के जेवरात व प्रार्थीया का समस्त स्त्रीधन वर्तमान में भी अभियुक्तगणों के पास अभियुक्तगणों के कब्जे में है। जो मांगने पर भी अभियुक्तगणों द्वारा प्रार्थीया को नहीं दिये जा रहे है।

4. यह कि अभियुक्त संख्या 01 विवाह के 4 दिन पश्चात् ही अत्यधिक शराब पीकर घर पर आया व बिना किसी कारण के उसने प्रार्थीया को मारा तथा बेवजह प्रार्थीया के माता-पिता को अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए गालिया दी। प्रार्थीया ने अभियुक्त संख्या 01 से कहा कि मेरे माता पिता को बेवजह गालिया क्यों दे रहे हो तो अभियुक्त संख्या 01 ने प्रार्थीया का हाथ मरोड़ा व धक्का देकर बाहर निकाल दिया। प्रार्थीया रोती गिडगिडाती रही लेकिन अभियुक्त संख्या 01 नही पसीजा पुरी रात प्रार्थीया बैठी रोती रही दुसरे दिन प्रार्थीया ने अभियुक्त संख्या 02 को अभियुक्त संख्या 01 द्वारा उसके साथ की गई शारीरिक व मानसिक प्रताडना के बारे में बताया तो अभियुक्त संख्या 02 ने कहा कि मेरा बेटा शराब पीता है तो तेरे बाप का नहीं पिता है मेरा पिता है उसने तुझे मारा तो क्या हो गया मैं भी मेरी औरत को दो चाटे मार देता हूँ वो मुझे कुछ नही कहती है। प्रार्थीया ने अपनी सास को भी अभियुक्त संख्या 01 द्वारा उसके साथ की जा रही क्रूरता के बारे में बताया तो सास ने प्रार्थीया से कहा कि तु अपने बाप के यहा से क्या लाई है। जो तुझे मेरा बेटा महारानी बना कर रखें। हमने तो दहेज में तेरे पिता से अधिक रुपये मिले इसलिए शादी की लेकिन भीख मर्गे ने कुछ भी नहीं दिया। हिमांशू से शादी करने के लिए बड़े-बड़े घर से रिश्ते आ रहे है। ओर वो तो पचीस लाख रूपये भी दे रहे थे। जब भी प्रार्थीया अपने पीहर ससुराल जाती तो सभी अभियुक्तगणों के रूपये लेकर जाती थी। फिर भी अभियुक्तगण कहते थे कि तेरे माता-पिता हमे बहुत कम रूपया भेजते है। हमारे यहा तो रिवाज है कि बहु भी जब पीहर से ससुराल आती तब तो कम से कम 50000 अक्षरे पचास हजार रूपये लाती है। अब की बार पीहर से आवे तब कम से कम हमारे लिए 1,00,000 अक्षरे एक लाख रूपये लेकर आना नही तो हमारे यहा आने की कोई जरूरत
नही है।

5 यह कि अभियुक्त संख्या 01 का नन्दुरबाग निवासी रितिका से प्रार्थीया से विवाह करने से पूर्व सम्बन्ध रहे है। अभियुक्त संख्या 01 का प्रार्थीया को कहना था कि मैं तुमसे शादी नही करना चाहता था मेरे घर वालों ने जबरदस्ती तुमसे शादी करवायी हैं।
मैं तो रितिका से ही शादी करूंगा। अभियुक्त संख्या 01 वर्तमान में भी रितिका के सम्पर्क में है। इसलिए अभियुक्त संख्या 01 प्रार्थीया को साथ नहीं रखना चाहता है।

6 यह कि अभियुक्गणों ने सगाई के समय व विवाह के बाद तक प्रार्थीया व प्रार्थीया के माता-पिता को यह बात नहीं बताई कि अभियुक्त संख्या 01 उनका पुत्र नहीं है गोद लिया पुत्र है।

विवाहिता ने और भी कई ऐसे आरोप लगाए है । जो बहुत ही गंभीर है। हम उनको प्रकाशित नहीं कर सकते।