PM Kisan Yojana : पीएम किसान योजना के तहत किसानों के खातों में 15वीं किस्त का पैसा आ गया है। इसके बाद 16वीं किस्त का पैसा मिल गया है. इस योजना के तहत किसानों को हर साल 6,000 रुपये दिए जाते हैं. केंद्र सरकार हर चार महीने में पात्र लोगों के बैंक खातों में तीन किस्तों में यह रकम ट्रांसफर करती है. अब इस सरकार ने किसानों को 15वीं किस्त जारी कर दी है. अगर आप अब तक इस योजना का लाभ नहीं उठा पाए हैं तो 16वीं किस्त के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं.
PM Kisan Yojana
पीएम किसान योजना में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपको किसी सरकारी दफ्तर के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी. अब आप घर बैठे इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं. हालाँकि, इस योजना का लाभ केवल उन्हीं किसानों को मिलेगा जो इसके लिए पात्र हैं और सभी मानदंडों को पूरा करते हैं।
योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को pmkisan.gov.in पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन भी कराना होगा. इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन घर बैठे भी किया जा सकता है। यहां हम आपको स्टेप बाय स्टेप जानकारी दे रहे हैं।
पीएम किसान योजना के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करें
सबसे पहले आपको पीएम किसान योजना के लिए सरकारी पोर्टल pmkisan.gov.in पर लॉगइन करना होगा। पोर्टल पर आपको फार्मर कॉर्नर पर क्लिक करना होगा और न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन का विकल्प चुनना होगा। अब आपको रूलर या अर्बन फॉर्मर का विकल्प चुनना होगा। अगर आप गांव से हैं तो आपको रूलर विकल्प पर क्लिक करना होगा।
अगले पेज पर आपको आधार नंबर और मोबाइल नंबर और राज्य का चयन करना होगा, इसके बाद आपको गेट ओटीपी पर क्लिक करना होगा। आपको मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी दर्ज करना होगा और प्रोसीड फॉर रजिस्ट्रेशन का विकल्प चुनना होगा। अगले पेज में आपको अपना बैंक खाता और अन्य पूछी गई जानकारी देनी होगी। ध्यान रखें कि यह जानकारी आपको अपने अपडेटेड आधार कार्ड के अनुसार ही भरें।
सारी जानकारी भरने के बाद आपको आधार ऑथेंटिकेशन बटन पर क्लिक करना होगा। अब अपने आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी दर्ज करें और सबमिट करें। अगले पेज पर आपको अपने खेत से संबंधित विवरण और दस्तावेज अपलोड करने होंगे और सेव बटन पर क्लिक करना होगा। सभी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद आपके मोबाइल स्क्रीन पर एक मैसेज आएगा जिसमें बताया जाएगा कि रजिस्ट्रेशन पूरा हो गया है।
पीएम किसान योजना के लिए कुछ महत्वपूर्ण शर्तें
इस योजना का लाभ उन सभी छोटे और सीमांत किसान परिवारों को मिलता है जिनके पास 2 हेक्टेयर तक जमीन है। इसमें ऐसे किसान परिवारों को बाहर रखा गया है जो राज्य और केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं या सेवानिवृत्त हो चुके हैं. इसके साथ ही सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और सरकारी स्वायत्त निकायों के अधिकारी और कर्मचारी भी इस योजना में शामिल नहीं हैं। डॉक्टर, इंजीनियर और वकील समेत ऐसे पेशेवर जिनकी मासिक पेंशन 10,000 रुपये से अधिक है, उन्हें भी इस योजना से बाहर रखा गया है. इनकम टैक्स देने वाले किसान भी इस योजना में शामिल नहीं हैं.