हरदा / शासन से प्राप्त निर्देश अनुसार जिले में 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिये बाल भिक्षावृत्ति की रोकथाम एवं जागरूकता के लिये कलेक्टर श्री आदित्य सिंह के मार्गदर्शन में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में विशेष अभियान प्रारम्भ किया गया है।
जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग श्री संजय त्रिपाठी ने बताया कि अभियान के तहत बुधवार को महिला बाल विकास के दल ने टिमरनी में छोटी-छोटी दुकानों, प्रतिष्ठानों व कस्बो में, बस स्टैंड पर बसों में व रेलवे स्टेशन पर तथा हाट बाजार में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।
इस दौरान भिक्षा मांगने वाले बच्चों को स्कूल से जोड़ने व बच्चों का परिवार में पुनर्वास कराने के लिये समझाईश दी गई। अभियान के दौरान नागरिकों से अपील की गई कि बच्चों को भिक्षा नही शिक्षा देवें। कार्यक्रम के दौरान नागरिकों को बताया गया कि किशोर न्याय बालकों की देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम 2015 की धारा 76 के तहत बालक का भिक्षा के लिये प्रयोग करने पर या बच्चे से भिक्षावृत्ति कराने पर 5 वर्ष का कारावास और 1 लाख रुपए का दंड हो सकता है।