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अवैध मदिरा निर्माण, संग्रहण एवं परिवहन के विरूद्ध की गई कार्यवाही

हरदा  /सहायक आबकारी आयुक्त श्री माधुसिंह भयड़िया ने जानकारी देते हुए बताया कि 21 अप्रैल 2020 को जिले की समस्त देशीविदेशी मदिरा दुकानें लाॅक डाउन के कारण बंद होने से कुछ लोगों द्वारा हाथ भट्टी मदिरा का अवैध रूप से निर्माण करने की सूचना प्राप्त होने पर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री अनुराग वर्मा के निर्देशन में जिले में कुल 8 प्रकरण दर्ज किये गये। जिसमें आबकारी वृत्त टिमरनी के ग्राम हंडियाभमोरीबागरूलमालपानी आदि स्थानों पर अवैध मदिरा के निर्माणसंग्रहण एवं परिवहन के विरूद्ध कार्यवाही की गईजिसमें मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34 (1) के तहत 5 प्रकरण (टिमरनी में) पंजीबद्ध कर विवेचना में लिए गयेजिनमें 2 प्रकरण ज्ञात एवं 3 प्रकरण अज्ञात में बना कर 13 लीटर हाथ भट्टी मदिरा एवं 80 किलो महुआ लहान बरामद किया गयामहुआ लहान को मौके पर विधिवत नष्ट किया गया। वहीं वृत हरदा में कार्यवाही में कुल 3 प्रकरण जिसमें 1 ज्ञात तथा 2 अज्ञात में बनाकर 4 लीटर हाथ भट्टी, 105 (कुल) महुआ लहान सैंपल लेकर मौके पर विधिवत नष्ट किया गया। बरामद सामग्री का बाजार मूल्य लगभग 14 हजार 800 रूपये है।

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कार्यवाही में आबकारी उपनिरीक्षक कर्मेन्द्र सिंहआबकारी आरक्षक दुर्गेश पठारियाउपनिरीक्षक संग्राम सिंहमुख्य आरक्षक डीपी मांझी का योगदान रहा।