ब्रेकिंग
इंदौर में बारिश के बीच निकली भव्य तिरंगा यात्रा, देशभक्ति के नारों से गूंजा शहर भोपाल में गोविंदपुरा इंडस्ट्रियल एरिया में क्लोरीन गैस का रिसाव तीर्थदर्शन योजना का विस्तार होगा: सीएम सोना 500 रुपये टूटकर 1,01,020 रुपये प्रति 10 ग्राम पर, चांदी स्थिर मध्य प्रदेश में 15 अगस्त से बंद होगी Dial 100 सेवा, नई सुविधा को CM मोहन यादव देंगे हरी झंडी मप्र में 64 लाख अमीर उठा रहे BPL का राशन हरदा: 7 यात्री बस, 2 मेजिक पर चालानी कार्यवाही व एक वाहन जप्त किया !  RTO बोले यादव बस पर भी हुई का... गैस पीड़ितों के मुआवजे को लेकर हाईकोर्ट में 22 सितंबर को सुनवाई पार्वती नदी में बहा मासूम, बचाने कूदी मां भी डूबी, बेटा अब तक लापता पाक ने फिर की नापाक हरकत, घुसपैठ कराने की गोलीबारी, जवान शहीद

हरदा : नाम निर्देशन-पत्र के साथ पंचायतों को देय देनदारियों का प्रस्तुत करना होगा अदेय प्रमाण-पत्र

मकड़ाई समाचार हरदा। त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन के लिये सरपंच, जनपद पंचायत और जिला पंचायत सदस्य के अभ्यर्थियों को अपने नाम निर्देशन-पत्र के साथ पंचायत को देय समस्त देनदारियों (शोध्यों) का अदेय प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिर्वाय होगा। नाम निर्देशन-पत्र के साथ अदेय प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर नाम निर्देशन-पत्र निरस्त कर दिया जायेगा। अदेय प्रमाण-पत्र नाम निर्देशन-पत्रों की संवीक्षा के लिये निर्धारित तिथि एवं समय तक संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर को प्रस्तुत किये जा सकते हैं।
            सचिव राज्य निर्वाचन आयोग बी.एस. जामोद ने बताया है कि अदेय प्रमाण-पत्र निर्वाचन की घोषणा के पूर्व के वित्तीय वर्ष तक का प्रस्तुत करना होगा। निर्धारित प्रारूप में अदेय प्रमाण-पत्र ग्राम पंचायत के लिये सचिव, जनपद पंचायत के लिये मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत और जिला पंचायत के लिये मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत द्वारा जारी किया जायेगा।

- Install Android App -

          अभ्यर्थी द्वारा जिस पंचायत के लिये नाम निर्देशन-पत्र भरा जा रहा है, उस पंचायत का अदेय प्रमाण-पत्र लगाना होगा। यदि अभ्यर्थी पूर्व में किसी अन्य पंचायत का पदाधिकारी अथवा सदस्य रहा हो, तो उसे पूर्व पंचायत का भी अदेय प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अर्थात यदि कोई अभ्यर्थी पूर्व में सरपंच रहा है और अब जनपद अथवा जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ना चाहता है, तो उसे जनपद अथवा जिला पंचायत के साथ ग्राम पंचायत का भी अदेय प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। इसी प्रकार यदि कोई पूर्व जनपद पंचायत सदस्य या जिला पंचायत सदस्य ग्राम पंचायत के सरपंच का चुनाव लड़ना चाहता है, तो उसे ग्राम पंचायत के साथ संबंधित जिला अथवा जनपद पंचायत का भी अदेय प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।