हरदा: बाल भिक्षावृत्ति रोकने के लिये जिले में चलाया गया विशेष अभियान,भिक्षा वृत्ति कराने पर 5 वर्ष का कारावास व 1 लाख रुपए के दंड का है प्रावधान !
हरदा / शासन से प्राप्त निर्देश अनुसार जिले में 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिये बाल भिक्षा वृत्ति की रोकथाम एवं जागरूकता के लिये कलेक्टर श्री आदित्य सिंह के मार्गदर्शन में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में विशेष अभियान प्रारम्भ किया गया है। जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग श्री संजय त्रिपाठी ने बताया कि कलेक्टर श्री सिंह ने भिक्षावृत्ति की रोकथाम एवं जागरूकता के लिये विकासखंड स्तर पर दलों का गठन किया गया है।
अभियान के तहत शुक्रवार को हरदा शहर के बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, अस्पताल चौराहा एवं अन्य मुख्य स्थानों पर जागरूकता अभियान चलाया गया। इसी प्रकार खिरकिया में बस स्टेंड पर जागरुकता अभियान चलाया गया। अभियान के तहत टिमरनी में दुर्गा पण्डालों, दुकानों एवं अन्य स्थानों पर एवं हंडिया में रिद्धनाथ मंदिर नर्मदा घाट पर भिक्षावृति रोकथाम एवं जागरूकता अभियान चलाया गया।
इस दौरान उपस्थित लोगों से अपील की गई कि बच्चो को भिक्षा नही शिक्षा दें। इस दौरान बताया गया कि किशोर न्याय बालकों की देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम 2015 की धारा 76 के तहत बालक का भिक्षा के लिये प्रयोग करने पर या बच्चे से भिक्षा वृत्ति कराने पर 5 वर्ष का कारावास व 1 लाख रुपए के दंड का प्रावधान है। अभियान के तहत पंपलेट, ब्रोशर वितरित कर बाल भिक्षा वृत्ति रोकथाम की अपील भी की गई।