हरदा / प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत वर्ष 2024 से 2029 की अवधि के लिये आवास प्लस की अद्यतन सूची तैयार की जाएगी। जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती सविता झानिया ने बताया कि जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत ऐसे परिवार जिनके नाम आवास योजना की स्थाई प्रतीक्षा सूची में शामिल नही है, ऐसे परिवारों के नाम जोड़ने के लिए आवास प्लस सर्वे 2024 प्रारंभ किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण आवास प्लस 2024 सर्वे अंतर्गत 31 मार्च 2025 तक आवेदन आनलाइन किया जा सकता है। उन्होने बताया कि आवेदक अपनी ग्राम पंचायत में जाकर संबंधित सचिव व ग्राम रोजगार सहायक के माध्यम से अपना नाम आवास प्लस 2024 की प्राथमिकता सूची में जुडवा सकता है। इसके अलावा आवेदक अपना नाम स्वयं के मोबाइल से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की बेबसाइट पर जाकर प्रधानमंत्री आवास योजना का एप डाउनलोड कर मोबाईल से सर्वे में अपना आधार नम्बर दर्ज करते हुए फेस ऑथेण्टिकेशन के माध्यम से अपना नाम आवास प्लस में जोड़ सकता है।
हितग्राही की अपात्रता की शर्ते
जिला पंचायत की सीईओ श्रीमती झानिया ने बताया कि कुल 10 तरह के परिवारों को प्रधानमंत्री आवास प्लस योजना के लिये अपात्र घोषित किया गया है। इस योजना में ऐसे परिवारों को लाभान्वित नहीं किया जाएगा, जिनके पास तीन पहिया या चार पहिया मोटराइज्ड वाहन हो या मेकेनाइज्ड तीन या चार पहिया कृषि यंत्र अथवा किसान क्रेडिट कार्ड 50 हजार रूपये से अधिक क्षमता का हो।
इसके साथ ही जिन परिवारों का कोई सदस्य शासकीय सेवा में उन्हें भी इस योजना के लिये अपात्र माना गया है। ऐसे परिवार जिनके गैर कृषि प्रतिष्ठान शासकीय योजनाओं के तहत पंजीबद्ध हो या परिवार के किसी सदस्य की 15 हजार रूपये से अधिक मासिक आय हो या इनकम टैक्स या प्रोफेशनल टैक्स का भुगतान करने वाले हो या जिनकी 2.50 एकड़ से अधिक सिंचित भूमि हो या 5 एकड़ से अधिक असिंचित भूमि हो, इन परिवारों के सदस्यों को भी प्रधानमंत्री आवास प्लस योजना के तहत अपात्र माना गया है।