ब्रेकिंग
राज्‍य निर्वाचन आयोग का अभिनव प्रयास , पेपरलेस इलेक्‍शन इस बार- सारिका खिरकिया: विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर "एक पेड माँ के नाम" अभियान की शुरुआत ग्राम कुकड़ापानी में , ए... आज का मौसम: आज मध्यप्रदेश के अधिकांश जिलों में तेज आँधी बारिश बेपरवाह लोग तो हो रहा बेलगाम कोरोना! रोजाना कोरोना के मरीज बड़ रहे लोगो में लापरवाही न मास्क न 3 फिट ... निर्जला एकादशी व्रत सबसे कठोर है!   इस दिन फलाहर तो दूर जल तक ग्रहण नही करते। सरपंच सचिव पर उप सरपंच भारी ग्राम पंचायत में चल रही मनमानी हिटलरशाही गरीब बुजुर्ग दंपत्ति को बिजली क... सार्वजनिक स्थानो पर नही होगी कुर्बानी:अवैध पशु कुर्बानी को लेकर दिल्ली सरकार सख्त Aaj ka rashifal: आज दिनांक 6 जून 2025 का राशिफल, जानिए आज क्या कहते है आपके भाग्य के सितारे हंडिया : भारतीय किसान संघ तहसील हंडिया की ग्राम ईकाईयों द्वारा मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को सौंपा ... हंडिया : हर हर गंगे के उद्घोष के साथ मां नर्मदा में हजारों श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी ! 

Aryan Khan को मिला कैदी नंबर N956, परिवार ने भेजे 4500 रुपए, जेल कैंटीन से खरीद सकेगा खाना

Aryan Khan Qaidi Number N956 : ड्रग्स केस में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को जमामन नहीं मिल पाई। गुरुवार को सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया जिसे 20 अक्टूबर को सुनाया जाएगा। यानी आर्यन खान को कम के सम अभी पांच दिन और मुंबई की आर्थर रोड़ जेल में रहना होगा। आर्यन खान को यहां कैदी नंबर एन 956 (Aryan Khan Qaidi Number N956) दिया गया है। उसे आम कैदियों की तरह रखा गया है। हालांकि केस चल रहा है इसलिए अभी उसे कैदियो वाले कपड़े नहीं पहनाए गए हैं। जेल नियमों का पालन करते हुए परिवार ने आर्यन के लिए तीन जोड़ी कपड़े भेजे। इन्हीं कपड़ों में उसे 20 अक्टूबर तक का समय निकालना होगा।

परिवार ने मनी ऑर्डर से भेजे 4500 रुपए

- Install Android App -

इसी तरह जेल नियमों का पालन करते हुए शाहरुख खान के परिवार ने बेटे आर्यन के लिए मनी ऑर्डर के जरिए 4500 रुपए भेजे। इन 4500 रुपए से आर्यन जेल की कैंटीन से खाने-पीने की चीजें खरीद सकेंगे। बता दें, मुंबई से गोवा जा रहे क्रूज पर छापामारी के दौरान आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट, मुनमुन धमेचा, विक्रांत छोकर, नुपुर सारिका, इसमीत सिंह, मोहक जसवाल और गोमित चोपड़ा को गिरफ्तार किया गया था। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने क्रूज से कोकीन, मेफेड्रोन (एमडी), एमडीएमए और चरस भी जब्त किया था।

गुरुवार की सुनवाई के दौरान एनसीबी ने अदालत को बताया कि आरोपी अवैध मादक पदार्थों की तस्करी, मादक पदार्थों की खरीद और वितरण में शामिल थे, जो एनडीपीएस अधिनियम के तहत अवैध है। आरोपी के वकीलों और एनसीबी की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने जमानत अर्जी पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया और मामले में अगली सुनवाई के लिए 20 अक्टूबर की तारीख तय की है।