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Balaghat News: रमरमा के प्राचीन महादेव मंदिर परिसर में तोड़फोड़ करने वाले डिप्टी रेंजर ,वनरक्षकों को किया निलंबित,एफआईआर दर्ज न होने से ग्रामीणो में नाराजगी

रमरमा के पेंदीटोला के जंगल की पहाड़ी पर महादेव का प्राचीन स्थान है| यहां  डिप्टी रेंजर और वनरक्षकों ने शराब के नशे में चूर होकर कुर्सियां, दुकानें सहित अन्य सामानों में तोड़फोड़ की गई| 

मकड़ाई एक्सप्रेस 24 बालाघाट। डिप्टी रेंजर और वनरक्षकों द्वारा दक्षिण वन मंडल के वारासिवनी रेंज अंतर्गत रमरमा सर्किल में स्थित देव स्थान रमरमा परिसर में 20 अप्रैल की रात्रि में तोड़ फोड़ की।डीएफओं बालाघाट ने इन्हे निलंबित कर लांजी मुख्यालय में अटैच किया है।

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डिप्टी रेंजर और वनरक्षकों ने नशे में  कुर्सियां, दुकानें में तोड़फोड़ की 
मिली जानकारी के अनुसार रमरमा के पेंदीटोला के जंगल की पहाड़ी पर महादेव का प्राचीन स्थान है। यहां पर लोगो बहुत आस्था है। पास ही में एक झरना है जिसे देखने को लोग यहां पर आते है। इस स्थान पर 20 अप्रेल की रात को राजेंद्र बिसेन डिप्टी रेंजर सर्किल रमरमा, अशोक परते वनरक्षक , रविंद्र लड़कड़ कार्यवाहक डिप्टी रेंजर सावंगी और राजा मेरावी वनरक्षक नैतरा, ,द्वारा ,शराब नशे में चूर होकर कुर्सियां, दुकानें सहित अन्य सामानों में तोड़फोड़ की गई।इनकी हरकतों की जानकारी ग्रामीणों को लगी तो ये लोग वहां से फरार हो गए। इसी मामले में वारासिवनी विधायक विवेक पटेल, कटंगी विधायक गौरव सिंह पारधी के अलावा वारासिवनी थाना प्रभारी और वारासिवनी रेंजर क्षत्रपाल सिंह जादौना के द्वारा मौके पर पंचनामा बनाया गया। घटना स्थल की जांच के लिए बीआर सिरसाम एडीओ कटंगी ने मौके जाकर जांच की।

आरोपी पर कायमी न होने से ग्रामीणों में आक्रोश

इधर जब उक्त लोगो पर पुलिस में एफआईआर दर्ज न होेने पर ग्रामीणों ने नाराजगी जाहिर की। दक्षिण सामान्य वनमंडलाधिकारी बालाघाट मिना मिश्रा ने बताया कि 20 अप्रैल की रात्रि में रमरमा देव स्थान पर कुर्सियां सहित अन्य सामान तोड़फोड़ करने की शिकायत ग्रामीणों के द्वारा दी गई थी। जहां जांच में पाया गया कि वारासिवनी वन परिक्षेत्र अंतर्गत राजेंद्र बिसेन डिप्टी रेंजर रमरमा, अशोक परते वनरक्षक, रविंद्र लड़कड़ कार्यवाहक डिप्टी रेंजर और राजा मेरावी वनरक्षक प्रारंभिक जांच में दोषी पाए गए हैं,जिन्हें मप्र सिविल सेवा अधिनियम 1965 के नियम 3 एवं मप्र सिविल सेवा वगीकरण नियत्रंण एवं अधिनियम 1966 के नियम 9 के तहत सभी चारों को निलंबित किया गया है। निलंबित अवधि में चारों को वन विभाग लांजी के पश्चिम व पूर्व रेंज में पदस्थ किया गया हैं।