Mp Breaking News: शहीद की अनुग्रह राशि पत्नी और माता-पिता मे आधी-आधी दी जायेगी, म.प्र. पुलिसकर्मियों को लेकर मोहन सरकार का बड़ा फैसला, पुलिसकर्मियों के लिए बनाए जाएंगे 25 हजार आवास
मकड़ाई एक्सप्रेस 25 भोपाल : मध्य प्रदेश सरकार ने शहीद पुलिसकर्मी के परिजनों को दी जाने वाली एक करोड़ की सहायता राशि अब पत्नी के साथ माता-पिता को भी दी जाएगी। नवीन संशोधन के साथ अब शहीद जवान के माता-पिता और पत्नी को 50-50 लाख रुपए सहायता राशि के रूप में मिलेंगे।
हाल मे कैप्टन अंशुमन प्रकरण के बाद नियम में संशोधन –
देश अभी कुछ दिनो पूर्व शहीद कैप्टन अंशुमन सिंह को मरणोपरांत कीर्ति चक्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। शहीद अंशुमान की मां ने सरकार से अनुग्रह राशि के नियमों में बदलाव की मांग की थी। मांग थी कि शहीद जवान को मिलने वाली अनुग्रह राशि पत्नी के साथ-साथ उनके माता-पिता को भी मिलना चाहिए। उनका आरोप था कि बहू सारा पैसा और कीर्ति चक्र भी लेकर मायके चली गई।
क्या है शहीद परिवार को दी जाने वाली अनुग्रह राशि –
देश मे जवान के शहीद होने के बाद अगर अविवाहित था तो माता-पिता को अगर विवाहित हो तो पत्नी को अनुग्रह राशि दी जाती है। अब मध्य प्रदेश सरकार ने ये फैसला प्रदेश पुलिस विभाग के संबंध में लिया है।
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