Bhopal News : पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा 2013 ( द्वितीय ) में दो फर्जी आरक्षको को कोर्ट ने सुनाई 7-7 साल की सजा
भोपाल : विशेष न्यायालय सी.बी.आई. श्री नीतिराज सिंह सिसोदिया (व्यापम केस भोपाल) द्वारा फर्जी आरक्षक बृजेंद्र रावत निवासी रामपुर जिला मुरैना हाल आरक्षक जिला नीमच तथा सॉल्वर संदीप प्रसाद नायक निवासी हरपालपुर जिला छतरपुर को 07-07 वर्ष सश्रम करावास एवं 10-10हजार रूपये के जुर्माने से दण्डित किया गया है।
व्यापम द्वारा आयोजित आरक्षक भर्ती परीक्षा 2013(द्वितीय) में आरक्षक के पद पर चयनित बृजेंद्र रावत के विरूद्ध साल्वर संदीप प्रसाद नायक को बैठाकर परीक्षा उत्तीर्ण कर आरक्षक के पद पर चयनित होने के संबंध में शिकायत एसटीएफ भोपाल को प्राप्त हुई थी। उक्त शिकायत की जॉच उपरान्त आरोप सही पाये जाने से आरोपीगणों के विरूद्ध थाना एसटीएफ भोपाल मे अपराध क्रमांक 02/2020 धारा 419,420,467,468,471 भादवि तथा 3 (घ)/4 मध्यप्रदेश
मान्यता प्राप्त परीक्षा अधिनियम का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना उपरान्त आरोपी के विरूद्ध चालानी योग्य पर्याप्त साक्ष्य संकलित कर माननीय न्यायालय भोपाल में चालान प्रस्तुत किया गया। माननीय विशेष न्यायाधीश सी.बी.आई. ( व्यापम केस भोपाल ) श्री नीतिराज सिंह सिसोदिया न्यायालय
भोपाल द्वारा विचारण उपरान्त विशेषज्ञ साक्षियों के कथन एवं पाये गये साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी पाया गया एवं आरोपीगण आरक्षक बृजेंद्र रावत तथा सॉल्वर संदीप प्रसाद नायक को 07-07 वर्ष सश्रम कारावास एवं 10-10 हजार रूपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया। प्रकरण की विवचेना थाना प्रभारी एसटीएफ भोपाल के निरीक्षक सुभाष दरश्यामकर द्वारा की गई है एवं एसटीएफ की ओर से माननीय न्यायालय में विशेष लोक अभियोजक श्री सुनील श्रीवास्तव द्वारा पैरवी की गई।