ब्रेकिंग
सड़क दुर्घटना पीड़ितों की नगदी रहित उपचार स्कीम, दुर्घटना तारीख से 7 दिनों में प्रति व्यक्ति 1 लाख 50 ... हरदा: मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. सिंह ने खिरकिया के ग्रामों में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया Aaj ka rashifal: आज दिनांक 20 जुलाई 2025 का राशिफल, जानिए आज क्या कहते है आपके भाग्य के सितारे हरदा पुलिसकर्मी की हरकत ने बताया शराब से नजदीकी - है जरूरी! दूरी नहीं हो रही बर्दाश्त, विभाग की मुहि... देश मे पहली बार डिजिटल अरेस्ट मामले मे 9 लोगों को उम्रकैद की सजा !अविश्वसनीय मगर सत्य ठगो ने 108 लोग... हंडिया : 05 वर्ष तक के बच्चों की दस्तक टीम द्वारा की जाएगी स्क्रीनिंग व समुचित उपचार, Handia News: करणी सेना पर हरदा में बीते दिनों हुए लाठीचार्ज के खिलाफ हंडिया में आज बंद रहा बाजार,,, बिग न्यूज सिवनी मालवा: विधायक के गृह ग्राम बगवाड़ा में स्कूल शिक्षक ने छात्राओं के साथ की छेड़खानी हरदा: राजपूत छात्रावास में हुई बर्बरता की सर्व समाज ने की निंदा, हरदा जिला पूर्ण रूप से रहा बंद ! रै... स्पा सेंटर से पर पुलिस ने दी दबिश सात युवतियों सहित समेत नौ धराये ! पुलिस ने सीसीटीवी डीवीआर, मोबाइल...

BIG News : इमरान खान को सजा से राहत हाईकोर्ट ने रिहा करने का दिया आदेश

मकड़ाई एक्सप्रेस 24 नई दिल्ली। मीडिया सूत्रो के हवाले से खबर आ रही है कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को तोशाखाना मामले में भ्रष्टाचार के आरोप है और उन्हे 3 साल की सजा सुनाई गई थी।

- Install Android App -

मामलें में इस्लामाबाद हाईकोर्ट से मंगलवार को बड़ी राहत मिली है। हाई कोर्ट ने इमरान खान की सजा पर रोक लगा दी है। साथ ही पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री को रिहा करने का भी आदेश दिया है।

आपको बता दें कि इमरान खान 5 अगस्त से जेल में बंद हैं। तोशाखाना मामले में इमरान खान पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं और उन्हें 3 साल की सजा सुनाई गई थीमुख्य न्यायाधीश आमिर फारूक और न्यायमूर्ति तारिक महमूद जहांगीर की खंडपीठ ने इमरान खान की अपील पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है। आपको बता दें कि इससे पहले 5 अगस्त को ट्रायल कोर्ट ने पाकिस्तान चुनाव आयोग की ओर से दायर मामले में इमरान खान को दोषी ठहराया था। जिसमें उन पर उपहारों का जानकारी छुपाने का आरोप था।
पाकिस्तान के दैनिक अखबारो के अनुसार इमरान खान ने अपनी सजा के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की थी। इमरान के वकीलों ने इस मामले को वापस ट्रायल कोर्ट के जज के पास भेजने के हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया था, जिसने उन्हें दोषी ठहराया था। बीते सप्ताह सुप्रीम कोर्ट ने इमरान की सजा में प्रक्रियात्मक दोष को स्वीकार किया था, लेकिन उनकी याचिका पर हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार करने का विकल्प चुना था।