मकड़ाई एकासप्रेस 24 दिल्ली। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे (IGI Airport) पर IndiGo एयरलाइन का परिचालन संकट लगातार सातवें दिन भी जारी रहा। सोमवार (8 दिसंबर, 2025) को भी यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा।
मुख्य अपडेट्स
उड़ानें रद्द: IndiGo ने IGI एयरपोर्ट से कुल 134 उड़ानें रद्द की हैं।
प्रस्थान (Departures): 75 उड़ानें
आगमन (Arrivals): 59 उड़ानें
अन्य एयरपोर्ट्स का हाल
यह संकट केवल दिल्ली तक सीमित नहीं है। देश के अन्य प्रमुख हवाई अड्डों पर भी IndiGo की बड़ी संख्या में उड़ानें रद्द हुई हैं:
बेंगलुरु (केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट): 127 उड़ानें रद्द (65 आगमन, 62 प्रस्थान)
हैदराबाद (राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट): 77 उड़ानें रद्द (38 आगमन, 39 प्रस्थान)
चेन्नई: 71 उड़ानें रद्द
अहमदाबाद: 18 उड़ानें रद्द
सात दिन में 4,500 से अधिक उड़ानें प्रभावित
एक सप्ताह से चल रहे इस संकट में IndiGo की 4,500 से अधिक उड़ानें रद्द या विलंबित हुई हैं।
यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी
IGI एयरपोर्ट प्रबंधन ने यात्रियों की असुविधा को देखते हुए एक विशेष एडवाइजरी जारी की है। यात्रियों से अनुरोध किया गया है कि वे हवाई अड्डे के लिए निकलने से पहले अपनी फ्लाइट का नवीनतम स्टेटस (Latest Flight Status) एयरलाइन से अवश्य जाँच लें।
संभावित देरी: एडवाइजरी में कहा गया है कि IndiGo की उड़ानों में देरी जारी रह सकती है।
सहायता: एयरपोर्ट पर ग्राउंड स्टाफ यात्रियों को सहायता (चिकित्सा सहायता सहित) प्रदान करने के लिए तैनात हैं।
संकट का कारण और नियामक कार्रवाई
मुख्य कारण: व्यापक रद्दीकरण का मुख्य कारण पायलटों की कमी बताया जा रहा है। यह कमी पायलटों के लिए नए उड़ान ड्यूटी समय सीमा (FDTL) नियमों को लागू करने के कारण आई है।
DGCA की कार्रवाई सीइओ को कारण बताओ नोटिस
नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने इस परिचालन विफलता पर संज्ञान लेते हुए IndiGo के सीईओ पीटर एल्बर्स और सीओओ को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। DGCA ने एयरलाइन के “नियोजन, पर्यवेक्षण और संसाधन प्रबंधन में महत्वपूर्ण चूक” को प्राथमिक कारण बताया है। DGCA ने IndiGo के शीर्ष अधिकारियों के अनुरोध पर नोटिस का जवाब देने की समय सीमा बढ़ाकर सोमवार शाम 6 बजे तक कर दी है।
कानूनी हस्तक्षेप
सुप्रीम कोर्ट: सर्वोच्च न्यायालय ने IndiGo संकट में तत्काल न्यायिक हस्तक्षेप की मांग वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया, यह देखते हुए कि केंद्र सरकार पहले ही मामले का संज्ञान ले चुकी है।
दिल्ली हाई कोर्ट: दिल्ली हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका (PIL) दायर की गई है, जिसमें फंसे हुए यात्रियों के लिए तत्काल सहायता, उचित रिफंड और समर्थन सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार और IndiGo को निर्देश देने की मांग की गई है। कोर्ट ने इस मामले की विस्तृत सुनवाई के लिए बुधवार, 10 दिसंबर की तारीख तय की है।
फिलहाल यह संकट देश भर के लाखों यात्रियों को प्रभावित कर रहा है, और एयरलाइन पर जल्द से जल्द स्थिति सामान्य करने का दबाव है।

