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CBI Vs CBI: आलोक वर्मा की याचिका पर सुनवाई टली, 29 नवंबर को SC सुनाएगा फैसला

नई दिल्ली: सीबीआई निदेशक आलोक कुमार वर्मा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टाल दी गई है। अब इस मामले में अगली सुनावई 29 नवंबर के होगी। बता दें कि सोमवार को वर्मा ने खुद पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर केंद्रीय सतर्कता आयोग की प्रारंभिक रिपोर्ट पर सीलबंद लिफाफे में अपना जवाब दाखिल किया था। इस मामले में न्यायालय आज को सुनवाई होनी थी। कोर्ट ने इससे पहले, सोमवार सुबह आलोक वर्मा से कहा था कि वह सीवीसी की रिपोर्ट पर आज ही सीलबंद लिफाफे में अपना जवाब दाखिल करेंसाथ ही, न्यायालय ने स्पष्ट किया था कि इस मामले की सुनवाई के निर्धारित कार्यक्रम में बदलाव नहीं किया जाएगा। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष वर्मा के वकील गोपाल शंकरनारायणन ने जवाब दाखिल करने के लिए सोमवार की सुबह जब थोड़ा वक्त देने का अनुरोध किया तो न्यायालय ने मंगलवार को सुनवाई का कार्यक्रम स्थगित करने से इनकार कर दिया। इसके बाद वर्मा का जवाब सीलबंद लिफाफे में न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल को अपराह्न एक बजे सौंप दिया गया।
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट सीबीआई प्रमुख आलोक वर्मा के सभी अधिकार वापस लेने और उन्हें अवकाश पर भेजने के सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा है।