Cm Self Employment Yojana 2024: ‘मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना’ से प्रवासी मजदूरों और बेरोजगार युवाओं को मिलेंगें स्वरोजगार के अवसर
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2024 – उत्तराखंड सरकार ने प्रवासी मजदूरों और बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2024 शुरू की है। इस योजना के तहत, सरकार 118 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित कर रही है।
योजना का मुख्य उद्देश्य –
उत्तराखंड रोजगार योजना का मुख्य उद्देश्य यह किराए के जितने भी प्रवासी मजदूर है उन सभी को रोजगार प्रदान करना वैसे युवा जो लॉकडाउन में अन्य राज्य से अपने घर आए और वह सभी अपना रोजगार को दिए उन सभी को राज्य सरकार के द्वारा इस योजना के अंतर्गत सहायता की जाएगी और प्रवासी मजदूरों को रोजगार स्वरूप व्यवस्था अथवा उद्योग शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता की जाएगी उत्तराखंड सरकार के द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता और रन के रूप में विभिन्न बैंकों के द्वारा आवंटित की जा रही है
योजना की पात्रता –
इस योजना के लिए पात्र होने के लिए, आवेदक को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना होगा –
- वह उत्तराखंड का निवासी होना चाहिए।
- उसकी आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- वह प्रवासी मजदूर हो या लॉकडाउन के कारण रोजगार से हाथ धो बैठा हो।
- उसकी वार्षिक आय 5 लाख रुपये से कम होनी चाहिए।
- त्तराखंड राज्य का स्थाई निवासी होना चाहिए।
- किसी भी बैंक में डिफाल्टर नहीं हो तो इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकता है।
- एक परिवार से केवल एक ही सदस्य आवेदन कर सकते हैं।
- इच्छुक पिछले 5 साल में किसी भी योजना का लाभ न लिया हो।
- योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए स्वयं का बैंक खाता आधार से लिंक होना चाहिए।
- आवेदक के पास SC/ST/OBC की प्रमाण पत्र होना आवश्यक है।
- पहले आओ पहले पाओ के अंतर्गत लाभार्थी का चयन किया जाएगा।
योजना के लाभ –
इस योजना के तहत, आवेदकों को निम्नलिखित लाभ दिए जाएंगे:
- विनिर्माण क्षेत्र के लिए 25 लाख रुपये तक का ऋण।
- सेवा क्षेत्र के लिए 10 लाख रुपये तक का ऋण।
- ऋण की 15% से 25% तक की मार्जिन मनी।
आवेदन प्रक्रिया –
इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए, आवेदक को निम्नलिखित दस्तावेज जमा करने होंगे:
- आवेदन पत्र।
- पहचान प्रमाण।
- निवास प्रमाण।
- आय प्रमाण।
- व्यवसाय योजना।
आवेदन पत्र संबंधित जिला उद्योग केंद्र या बैंक में जमा किया जा सकता है।
ऑनलाइन आवेदन –
आवेदक इस योजना के लिए ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए, उन्हें उत्तराखंड सरकार की वेबसाइट पर जाकर आवेदन पत्र भरना होगा।