मकड़ाई एक्सप्रेस 24 नई दिल्ली। आज के जमाने में हम किसी पर भी विश्वास नही कर सकते है कुछ ऐसी घटनाएं सामने आती है जो रिश्तों को भी शर्मसार कर रही है और लोगो पर से भी विश्वास उठ रहा है। ऐसा ही एक मामला देश की राजधानी से आया हैं| शर्मसार करने वाली घटना दिल्ली के बुराड़ी में हुई है। जहां दिल्ली सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग के एक अधिकारी बीते कई महीनों से अपने दोस्ती की 14 साल की बेटी से रेप कर रहा था। यह दरिंदा इस बच्ची का मुंहबोला मामा भी लगता था। अब आरोपी और उसकी पत्नी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है।दिल्ली पुलिस ने IPC की धारा और POCSO ACT के तहत दिल्ली सरकार के इस दरिन्दे अधिकारी पर मामला दर्ज किया है।
आरोपी की पत्नी पर भी कई आरोप लगे हैं। बता दें कि 14 साल की पीड़िता लड़की 12वीं कक्षा में पढ़ती है। साल 2020 में बच्ची के पिता की जान चली गई थी। बच्ची के मुंहबोले मामा पर आरोप है कि उसने साल 2020 और 2021 के दौरान कई बार उसके साथ दुष्कर्म किया।14 साल की पीड़िता लड़की 12वीं कक्षा में पढ़ती है। साल 2020 में बच्ची के पिता की जान चली गई थी। बच्ची के मुंहबोले मामा पर आरोप है कि उसने साल 2020 और 2021 के दौरान कई बार उसके साथ दुष्कर्म किया। जब पीड़िता लड़की 2020 में उस अफसर के घर 4 महीने के लिए रहने गई, जिसे वो मामा कहकर बुलाती थी, उसके साथ कई बार दुष्कर्म हुआ। वो बीमार रहने लगी। लिहाजा जनवरी 2021 में ही अपनी मां के पास लौट आई। उसके बाद मां ने नोटिस किया कि उनकी बेटी बहुत खामोश और बदली-बदली सी थी। उसे एंजाइटी के दौरे पड़ने लगे। उसे पैनिक अटैक आने लगा था। बेटी की एकाएक बिगडती तबियत देख मां परेशान हो गई। अपनी नाबालिग बेटी को लेकर अस्पताल पहुंची|जांच के बाद डॉक्टरों ने इलाज के साथ-साथ लड़की को काउंसलिंग देने के फैसला किया। क्योंकि डॉक्टरों को ये बात समझ आ गई थी कि वो मानसिक रूप से काफी परेशान है। जब उस लड़की का काउंसलिंग सेशन शुरू हुआ तो उस लड़की ने अपने साथ हुई उन सभी घटनाओं को बताया जिसे सुनकर काउंसलर और डॉक्टर के होश उस गए। इसके बाद तुरंत दिल्ली पुलिस को इस बारे में बताया गया।
कराया गया था एबॉर्शन – जब वह नाबालिग बच्ची प्रेग्नेंट हो गई थी तब उस दरिंदे की पत्नी ने अपने बेटे से गर्भपात का दवा मंगवाया और उस बच्ची को खिला दिया। ये सारा मामला खुलने के बाद पीड़िता की मां ने आरोपी के खिलाफ IPC और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम की धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कराया है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 376(2), 506, 509, 323, 313, 120B, 34 IPC और पॉक्सो एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।