हरदा / खेतों में नरवाई जलाने की घटनाओं को रोकने के लिये कलेक्टर श्री सिद्धार्थ जैन ने कृषि एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये है कि किसानों को नरवाई न जलाने के लिये समझाईश दी जाए तथा नरवाई जलाने वाले लोगों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाए। कलेक्टर जिला हरदा द्वारा इस संबंध में गत 16 मार्च को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश भी जारी किये जा चुके हैं।
इस प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लंघन करने के मामले में ग्राम पटाल्दा हलका नम्बर 11 के पटवारी मनीराम पटनारे की रिपोर्ट पर किसान विशु पिता हीरालाल कोरकू निवासी ग्राम नीमढाना के द्वारा गेहूँ की नरवाई में आग लगाने के मामले में सिराली पुलिस थाने में रविवार रात को एफआईआर दर्ज की गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार इस मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है।