हरदा : जिला आयोग हरदा के आदेश के बाद जिले के ग्राम बाजनियाँ, चारखेड़ा, कड़ोला उबारी, डगांवाशंकर, बारंगी व पाहनपाट के 7 किसानों को कुल 426000/रू. फसल बीमा राशि आई.सी.आई.सी.आई. बैंक, बैंक ऑफ इंडिया व भारतीय स्टेट बैंक द्वारा दी जायेगी। यह आदेश आयोग के माननीय अध्यक्ष / न्यायाधीश श्री जे.पी. सिंह व माननीय सदस्य श्रीमती अंजली जैन द्वारा दिया गया है।
एडवोकेट दिनेश यादव ने बताया कि ग्राम बाजनियाँ, तह. टिमरनी के किसान सुदीप कुमार पालीवाल की कृषि भूमि ग्राम बाजनियाँ में है, मगर बैंक द्वारा इस किसान का पटवारी हल्का बदलकर तहसील हरदा में कर दिया गया, जिस कारण किसान को फसल बीमा राशि नहीं मिली। इसी प्रकार ग्राम कडोलाउबारी के किसान गंभीर पिता बाबूलाल जाट की कृषि भूमि से संबंधित जानकारी बैंक द्वारा पोर्टल पर दर्ज नहीं की गई, जिस कारण किसान को बीमा राशि नहीं मिली। इसी प्रकार बैंक ऑफ इंडिया द्वारा खिरकिया के किसान तुलसीराम पिता रामेश्वर गुर्जर का पटवारी हल्का नंबर बदल देने से एवं ग्राम डगांवाशंकर के किसान कान्ताप्रसाद गुर्जर की कृषि भूमि की जानकारी पोर्टल पर दर्ज नहीं करने से किसान फसल बीमा राशि वंचित हो गया था।
इसी प्रकार भारतीय स्टेट बैंक द्वारा ग्राम बारंगी के किसान हरिओम पिता शंकर तथा ग्राम पाहनपाट के किसान महेश राजपूत की कृषि भूमि की जानकारी पोर्टल पर दर्ज नहीं करने के कारण किसान बीमा राशि प्राप्त करने से वंचित रह गये। उपभोक्ता आयोग के आदेश के बाद सुदीप पालीवाल को 75951 / रू., बसंतकुमार गुर्जर को 52000 / रू., गंभीर जाट को 88808/रू, तुलसीराम गुर्जर को 88067 /रू, कान्ताप्रसाद गुर्जर को 72964 /रू, हरिओम को 20495 / रू व महेश राजपूत को 26378/रू मिलेंगे। इसमें मानसिक संत्रास व वाद व्यय की राशि भी सम्मिलित है। 30 दिन के अन्दर पैमेन्ट नहीं करने पर 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी देना होगा।