jhankar
ब्रेकिंग
प्रदेश में आज होली का रंगीन उत्सव, भोपाल में निकलेगा ऐतिहासिक चल समारोह इंदौर बायपास का होगा हाईटेक नवीनीकरण, 100 करोड़ से सुधरेगी सड़क और बढ़ेगी सुरक्षा उज्जैन में शुद्ध शाकाहारी रेस्टोरेंट में ही नॉनवेज बनाकर खा रहे थे कर्मचारी सड़क दुर्घटनाओं में पीएम राहत योजना से मिलेगी डेढ़ लाख तक की मुफ्त चिकित्सा सुविधा Aaj Ka Rashifal: आज दिनांक 04 मार्च 2026 का राशिफल, जानिए आज क्या कहते है आपके भाग्य के सितारे पूर्व विधायक संजय शुक्ला समेत अन्य यात्री दुबई से लौटे: इजराइल-ईरान जंग के बीच कुछ फ्लाइट्स शुरू एक अप्रैल से जबलपुर में स्कूली वाहनों में एलपीजी किट का उपयोग होगा बंद राजा रघुवंशी हत्याकांड में परिवार का अहम निर्णय, होली में सोनम की साड़ी भी जलाए तालाब बना मौत का कुआं, नहाने गए दो किशोरों की डूबने से मौत हंडिया : आध्यात्मिक रंगों में मनी होली: ब्रह्माकुमारी आश्रम हंडिया में बुराइयों का दहन, सद्गुणों का ...

Harda News: उपभोक्ता आयोग हरदा का आदेश: बैंक मैनेजरों को उपभोक्ता आयोग का कारण बताओ नोटिस जारी

हरदा : हरदा जिला के अंतर्गत भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया व बैंक ऑफ इंडिया के बैंक मैनेजरों को उपभोक्ता आयोग हरदा द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। क्योंकि इन बैंक मैनेजरों द्वारा जिला उपभोक्ता आयोग व राज्य उपभोक्ता आयोग द्वारा दिये गये आदेशों का पालन नहीं किया गया। यह नोटिस उपभोक्ता आयोग के मान. अध्यक्ष/न्यायाधीश श्री जे.पी. सिंह व मान. सदस्य श्रीमती अंजली जैन द्वारा दिया गया है।
एडवोकेट दिनेश यादव ने बताया कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 धारा 72(1) के अंतर्गत मान. जिला आयोग व मान. राज्य आयोग के आदेशों का पालन नहीं करने पर 3 वर्ष के कारावास व 1 लाख रू. के दंड का प्रावधान है। किसानों ने अपनी फसल बीमा राशि के लिए उपभोक्ता आयोग हरदा में प्रकरण दर्ज किया था, जिसका निराकरण किसानों के पक्ष में किया गया तथा संबंधित बैंकों को किसानों की फसल बीमा राशि ब्याज साहित प्रदान करने के आदेश दिये गये। बैंकों ने मान. जिला आयोग के आदेश के विरूद्ध मान. राज्य आयोग में अपील की थी, जो कि खारिज कर दी गई, इसके बावजूद बैंक मैनेजरों द्वारा किसानों की बीमा राशि का भुगतान नहीं किया गया। अब मान. आयोग की ओर से इन सभी बैंक मैनेजरों को 29 फरवरी को मान. आयोग में उपस्थित होकर आयोग के आदेश का पालन नहीं करने के संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना होगा अन्यथा मान. आयोग द्वारा उपभोक्ता सरंक्षण अधिनियम 2019 की धारा 72(1) के सभी बैंक मैनेजरों के विरूद्ध 3 वर्ष के कारावास व 1 लाख रू. जुर्माने की कार्यवाही की जावेगी।