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Harda News: अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत पीड़ितों को पात्रतानुसार राहत दिलाएं: कलेक्टर श्री सिंह ने अधिकारियों को दिये निर्देश

हरदा : कलेक्टर श्री आदित्य सिंह की अध्यक्षता में सोमवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत गठित जिला स्तरीय सतर्कता समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर श्री सिंह ने अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग के जिला संयोजक को निर्देश दिये कि अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत पीड़ित व्यक्तियों को समय पर राहत दिलाई जाए तथा दोषी व्यक्तियों को अधिनियम के प्रावधानों के तहत न्यायालय के माध्यम से सजा दिलाई जाए। इस अवसर पर जिला अभियोजन अधिकारी भी उपस्थित थे। जिला संयोजक डॉ. कविता आर्य ने बैठक में बताया कि अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत इस वर्ष अब तक अनुसूचित जाति के 63 लोगों को 72 लाख रुपये तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के 49 लोगों को 54 लाख 56 हजार रूपये स्वीकृत किये गये है।

इनमें से अनुसूचित जाति वर्ग के 26 लोगों को 31 लाख 50 हजार रुपये तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के 30 लोगों को 33 लाख रूपये की राहत वितरित की जा चुकी है।

इस तरह कुल 56 लोगों को 64 लाख 50 हजार रुपए की राहत वित्तीय वर्ष 2023-24 में अब तक दिलाई जा चुकी है। उन्होने बताया कि शेष 56 लोगों को 62.063 लाख रूपये के भुगतान के लिये आयुक्त अनुसूचित जनजाति विकास विभाग से आवंटन की मांग की गई है।

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