jhankar
ब्रेकिंग
खुली पड़ी विद्युत डी.पी. बनीं जानलेवा, पार्षद ने एसडीएम से जनसुनवाई में की शिकायत शिवराज पार्क की बदहाली पर नगर कांग्रेस ने एसडीएम को जनसुनवाई में की शिकायत, चेक बाऊंस के अधिकतम प्रकरणों के निराकरण का प्रयास करें: न्यायाधीश श्रीमती खान हरदा जनसुनवाई में पहुंचे किसान ने खाया ज़हरीला पदार्थ, इलाज के दौरान मौत हरदा में भीषण सड़क हादसा: तेज रफ्तार कार ने छीनी तीन दोस्तों की जिंदगी, परिवार और समाज में पसरा मातम हरदा: आज दिनांक 13 जुलाई 2026 मंडी भाव: जानिए आज किस मंडी में क्या रहे अनाज के भाव सिराली में अवैध रेत उत्खनन पर बड़ी कार्रवाई: सयानी नदी से दो ट्रैक्टर और एक जेसीबी जब्त जिला पंचायत हरदा के सभाकक्ष में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत की उपस्थिति में हुई जनपद jiपंचाय... बाल संरक्षण और महिला सशक्तिकरण को लेकर 4 समितियों की संयुक्त बैठक आयोजित ग्रीष्मकालीन मूंग उपार्जन के लिए जिले में 40 केंद्र स्थापित

हरदा : जिला कलेक्टर श्री सिंह ने सीईओ जनपद पंचायत हरदा पर 5 हजार रूपये का लगाया अर्थदण्ड, तहसीलदारों को दी चेतावनी!

हरदा : लोक सेवा गारंटी अधिनियम केे तहत नागरिकों को चिन्हित सेवाएं निर्धारित समय सीमा में देने का प्रावधान है। इस अधिनियम के तहत सेवाओं को समय सीमा में न देने पर दोषी अधिकारी पर अर्थदण्ड लगाने का प्रावधान किया गया है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत हरदा श्री बलवान सिंह मवासे द्वारा 2 आवेदन पत्रों का निराकरण निर्धारित समय सीमा में नहीं किया गया। कलेक्टर आदित्य सिंह ने इन आवेदकों को निर्धारित समय सीमा में सेवाएं उपलब्ध न कराने के मामले में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत श्री मवासे पर कुल 5 हजार रूपये एकमुश्त शास्ति अधिरोपित की है। श्री मवासे को यह राशि सात दिवस की समय सीमा में चालान द्वारा जमा कराने के निर्देश दिये गये है।

इसके अलावा कलेक्टर श्री सिंह ने लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010 के तहत अधिसूचित सेवाओं से संबंधित आवेदन पर समय सीमा के बाद सेवाएं प्रदान करने पर नायब तहसीलदार हंडिया, नायब तहसीलदार टिमरनी, तहसीलदार रहटगांव व तहसीलदार टिमरनी को चेतावनी जारी की है।

- Install Android App -

हरदा : नर्सिंग घोटाले के विरोध मे उतरी जिला कांग्रेस, विरोध प्रदर्शन कर सौंपा ज्ञापन