Harda News: श्रम न्यायालय के आदेश के बाद भी श्रमिकों को नहीं हुआ पुराने वेतन का भुगतान -तहसीलदार कार्यालय में लंबे समय से धूल खा रही फाइल
हरदा : इंदौर रोड स्थित पिड़गांव के सोयाबीन प्लांट में कार्यरत तीन श्रमिक विगत करीब 30 वर्ष से अपने हक के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रहे है। श्रम न्यायालय नर्मदापुरम की ओर से करीब डेढ़ वर्ष पूर्व कलेक्टर को आदेश जारी कर संबंधित फर्म श्री नाथजी सालवेक्स प्रायवेट लिमी को आरसीसी जारी कर श्रमिक संदीप शर्मा, सुरेश और असलम खान को बकाया वेतन करीब 10-10 लाख रुपए की वसूली कर प्रदान करने के निर्देश दिए गए है। सोया कर्मचारी यूनियन इंटक के अध्यक्ष संदीप शर्मा ने बताया कि इस संबंध में अपर कलेक्टर ने पत्र जारी कर तहसीलदार को कार्रवाई कर वसूली करने के निर्देश दिए है। लेकिन करीब एक साल से भी अधिक समय से मामले की फाइल तहसीलदार कार्यालय में धूल खा रही है। श्रम न्यायालय नर्मदापुरम के आदेश के मुताबिक बकाया वेतन की वसूली की मांग को लेकर जनसुनवाई में भी कलेक्टर को तीन बार आवेदन दे चुके है। इसके बाद भी अभी तक तीनों श्रमिकों को बकाया वेतन का भुगतान नहीं कराया जा सका है। श्रमिकों की ओर से मंगलवार को एक बार फिर जनसुनवाई मेें आवेदन देने के बाद कलेक्टर आदित्यसिंह ने श्रम पदाधिकारी को मामले की जांच कर श्रमिकोंं की समस्या का निराकरण करने के निर्देश दिए है ।