लोकसभा निर्वाचन के लिये सभी कर्मचारियों की सेवाएं अनिवार्य घोषित –
हरदा : कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आदित्य सिंह ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत आदेश जारी कर जिले के सभी कर्मचारियों की सेवाएं अनिवार्य घोषित कर दी है तथा विशेष परिस्थिति को छोड़कर अधिकारी कर्मचारियों के सभी प्रकार के अवकाशों पर प्रतिबंध लगा दिया है। जारी आदेश में उल्लेख किया गया है कि अधिकारी कर्मचारी निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान बीमार होने की स्थिति में जिला मेडिकल बोर्ड का प्रमाण-पत्र संलग्न कर आवेदन प्रस्तुत करेंगे। प्रथम व द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों के मामले में स्वयं कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अवकाश एवं मुख्यालय छोड़ने की अनुमति स्वीकृत करेंगे। जबकि तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के मामले में अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी अवकाश स्वीकृत कर मुख्यालय छोड़ने की अनुमति देंगे।
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