हरदा। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री सिद्धार्थ जैन ने जिले में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। जारी आदेश अनुसार जिले की राजस्व सीमा में एक ही स्थान पर भीड़ अर्थात 4 या 4 से अधिक व्यक्तियों के समूह एकत्रित होना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आएगा।
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