हरदा कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री आदित्य सिंह ने पुलिस अधीक्षक की अनुशंसा पर आरोपी फाहत उर्फ फहाद उर्फ फवाद उर्फ फरीद पिता फारूख खान को 6 माह की समय अवधि के लिए जिला बदर करने के आदेश जारी किए हैं। इस अवधि में आरोपी हरदा जिले के साथ-साथ पड़ोसी जिलों नर्मदापुरम, देवास, खंडवा, सीहोर और बैतूल जिलों की सीमा में भी प्रवेश नहीं कर सकेगा।
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