हरदा : कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री ऋषि गर्ग ने पुलिस अधीक्षक की अनुशंसा पर एक आरोपी आशीष पिता दयाराम धुर्वे निवासी मेघनाथ चौक सिराली थाना सिराली को 6 माह की अवधि के लिए जिला बदर करने के आदेश जारी किए हैं। जारी आदेश अनुसार इस अवधि में यह आरोपी न केवल हरदा जिले बल्कि साथ ही नर्मदापुरम, खंडवा, देवास, सीहोर और बेतूल जैसे पड़ोसी जिलों की सीमा में भी प्रवेश नहीं कर सकेगा। आशीष धुर्वे को आदेश प्राप्ति की 48 घंटे की समय सीमा में जिले की सीमा से बाहर चले जाने के आदेश दिए गए हैं।
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चौधरी मोहन गुर्जर मध्यप्रदेश के ह्र्दयस्थल हरदा के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार है | आप सतत 15 वर्षो से पत्रकारिता के क्षेत्र में अपनी सेवायें देते आ रहे है। आपकी निष्पक्ष और निडर लेखनी को कई अवसरों पर सराहा गया है |