हरदा , कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री आदित्य सिंह ने लोकसभा निर्वाचन को ध्यान में रखते हुए जिले में सभी लाइसेंस धारकों के शस्त्र लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिए हैं। शस्त्र लाइसेंस निलंबन से छूट देने के लिए गठित अनुविभाग स्तरीय एवं जिला स्तरीय स्क्रीनिंग कमेटी की अनुशंसा के आधार पर इससे कुछ विशेष श्रेणियों को छूट दी गई है।
उन्होंने बताया कि जिन लोगों को छूट दी गई है उनमें पुलिस थानों के बल, विशेष सशस्त्र बल, सरकारी, सहकारी और प्राइवेट बैंकों और एटीएम पर कार्यरत सुरक्षा गार्ड को छूट दी गई है। इसके साथ ही शासकीय कार्यालय में कार्यरत शासकीय अधिकारी कर्मचारियों के शस्त्र लाइसेंस भी निलंबित नहीं किए गए हैं।
ऐसे खिलाड़ी, जिन्हें निशानेबाजी की प्रतियोगिता की तैयारी करना है, और जो नेशनल राइफल एसोसिएशन के सदस्य हैं, उनके लाइसेंस निलंबित नहीं किए जाएंगे। किंतु ऐसे खिलाड़ियों को उन्हें जारी शस्त्र लाइसेंस निलंबित न करने और प्रतियोगिता के लिए शस्त्र की आवश्यकता होने संबंधी अनुशंसा जिला खेल अधिकारी से कराकर आवेदन संबंधित पुलिस थाने में देना होगा। जिन लोगों को शस्त्र लाइसेंस निलंबन से छूट दी गई है, उनके संस्था प्रमुख, कार्यालय प्रमुख या अधिकृत अधिकारी की अनुशंसा सहित संबंधित थाने में सूचना प्रस्तुत करना होगी। इसके साथ ही विशेष परिस्थितियों में किसी व्यक्ति द्वारा आवेदन पर संबंधित थाना प्रभारी की स्पष्ट अनुशंसा और अनुविभागीय स्क्रीनिंग कमेटी के प्रतिवेदन के आधार पर जिला स्तरीय स्क्रीनिंग कमेटी शस्त्र लाइसेंस निलंबित न किए जाने पर विचार कर सकेगी। इसके लिए निलंबन से छूट दिए जाने का आदेश पृथक से जारी किया जाएगा।