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Harda News: छात्राओं को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के बारे में बताया |

हरदा : गुरूवार को जिले के दूर-दराज गांव से आने वाली महाविद्यालयीन छात्राओं को बायपास चौराहा इंदौर रोड़ हरदा स्थित बालगृह भवन में बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के बारे में बताया गया। सहायक संचालक महिला एवं बाल विकास डॉ. राहुल दुबे ने बताया कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अनुसार 18 वर्ष से कम आयु की बालिका एवं 21 वर्ष से कम आयु के बालक का विवाह करना ‘बाल विवाह’ की श्रेणी में आता हैं, जो कि कानूनन अपराध है। इस दौरान बताया गया कि बाल विवाह की सूचना मिलने पर या आस-पड़ोस में बाल विवाह होने पर 1098 चाइल्ड हेल्प लाइन पर शिकायत कर सकते है। विवाह में सेवा देने वाले सेवा प्रदाता जैसे शादी की पत्रिका छापने वाले, हलवाई, केटरर, घोड़ी वाले, धर्मगुरू, वाहन वाले, बैंड-बाजा वाले, मैरिज गार्डन वाले, ब्यूटी पार्लर वाले, सभी समाजो के मुखिया व वरिष्ठ नागरिक, रिश्तेदार या नातेदार सभी को जागरूक करें, जिससे बाल विवाह संपन्न न हो।
डॉ. दुबे ने बताया कि बाल विवाह की सूचना ग्राम स्तर पर समेकित बाल संरक्षण योजना अंतर्गत किशोर न्याय अधिनियम के तहत ग्राम स्तर पर गठित बाल संरक्षण समिति संरपंच, पंचायत सचिव, वार्ड पंच समस्त, प्रधानाध्यापक स्थानीय शासकीय विद्यालय, संबंधित क्षेत्र का थाना प्रभारी, आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को शिकायत कर सकते है। इसी प्रकार शहरी क्षेत्र से विवाह की सूचना प्राप्त होने पर वार्ड स्तरीय बाल संरक्षण समिति पार्षद संबंधित वार्ड, पर्यवेक्षक महिला एवं बाल विकास सचिव, प्राधानाध्यापक स्थानीय शासकीय विद्यालय, संबंधित क्षेत्र का थाना प्रभारी, स्वास्थ्य कार्यकर्ता को शिकायत की जा सकती है।