ब्रेकिंग
हरदा : होमगार्ड जवान की लाश कलेक्टर कार्यालय में मिली, रात्रि गश्त में ड्यूटी पर तैनात था जवान!  मप्र में मंगलवार को 20 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट सड़क पर विचरण करने वाले निराश्रित पशुओं को गौशाला भिजवाएं : कलेक्टर श्री जैन ने बैठक में अधिकारियों ... शिवपुर पुलिस द्वारा अवैध गांजा बिक्री करने वाले हरदा के आरोपी को पकड़ा, 4 किलो गांजा सहित बाइक जब्त बागेश्वर धाम : दीवार गिरने से महिला श्रद्धालु की मौत गुरु पूर्णिमा के लिए धीरेंद्र शास्त्री ने की य... बड़ी खबर : बिहार में एक परिवार के 5 लोगो को जिंदा जलाया आदिवासी परिवार मे डायन होने का आरोप लगाया था... अब से किसी चौक चौराहे या सड़क पर महापुरुषों या अन्य की प्रतिमा नहीं लगेगी- हाई कोर्ट Aaj ka rashifal: आज दिनांक 8 जुलाई 2025 का राशिफल, जानिए आज क्या कहते है आपके भाग्य के सितारे गंभीर मरीजों को रेफर करने पीएम श्री एम्बुलेंस सेवा का संचालन प्रदेश सहित जिले में संचालित Live maa narmda: मां नर्मदा का रौद्र रूप देखे वीडियो, लगातार हो रही बारिश से तेजी से बढ़ रहा जलस्तर

Harda news: श्रीराम फायनेस कंपनी से वाहन लोन लिया,नही चुकाने पर कोर्ट ने आरोपी को 6 माह की सजा सुनाई, एक माह में राशि जमा करने के आदेश

हरदा। फायनेंस कंपनी से वाहन के नाम से लोन लेना और लोन नही चुकाना एक व्यक्ति को भारी पड़ गया। व्यक्ति को लोन नही चुकाने पर दिए गए चेक बाउंस मामले में कोर्ट ने आरोपी को 6 माह की सजा और लोन की बकाया राशि एक माह के अंदर कंपनी को जमा करने के आदेश दिए है। उक्त प्रकरण की पैरवी फायनेस कंपनी की ओर से अधिवक्ता अनिल जाट के द्वारा की गई। हम आपको बता दे की अधिवक्ता अनिल जाट के द्वारा लगातार गरीब शोषित वर्ग आदिवासीयो की आवाज भी लगातार उठाई जाती  है। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर भी लगातार क्षेत्र की समस्याओं को वो रखते है।

- Install Android App -

श्रीराम ट्रासपोर्ट फायनेंस कम्पनी से जगदीश पूरी वाहन लोन लेकर लोन कि राशि नही चुकाने पर फायनेंस कम्पनी के द्वारा कोर्ट मे दायर किये गये मुकदमे मे आरोपी जगदीश पुरी गोस्वामी पिता सिद्धार्थ पुरी गोस्वामी को 6 माह कि सजा एवं 670075 रू का जुर्माना फायनेंस कम्पनी को अदा करने का निर्णय सुनाया ।
अधिवक्ता अनिल जाट के माध्यम से हरदा न्यायालय मे धारा 138 के तहत चेक बाउंस का मुकदमा वर्ष 2019 मे लगाया था,।

श्रीराम ट्रासपोर्ट फायनेंस कम्पनी के विधिक सलाहकार एवं अधिवक्ता अनुप गौर के द्वारा बताया की श्रीराम ट्रासपोर्ट फायनेंस कम्पनी कि हरदा शाखा से जगदीश पुरी गोस्वामी पिता सिद्धार्थ पुरी गोस्वामी निवासी वार्ड क्रमाक 03 खेडीपुरा हरदा के द्वारा वाहन लोन लिया था और उक्त लोन कि राशि जगदीश पुरी के द्वारा श्रीराम ट्रासपोर्ट फायनेंस कम्पनी को नही लोटायी और जगदीश पुरी के द्वारा 490000 का चेक दिया था वह भी बाउंस हो गया था, ।
इसके बाद श्रीराम ट्रासपोर्ट फायनेंस कम्पनी शाखा हरदा के शाखा प्रंबधक श्री कन्हैया पटेल के द्वारा अधिवक्ता अनिल जाट के माध्यम से हरदा न्यायालय मे धारा 138 के तहत चेक बाउंस का मुकदमा वर्ष 2019 मे लगाया था, श्रीराम ट्रासपोर्ट फायनेंस कम्पनी कि और से लगाये गये इस केस माननीय न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी हरदा श्री विनित साकेत जी के न्यायालय के द्वारा आदेश पारित करते हुये आरोपी जगदीश पुरी गोस्वामी पिता सिद्धार्थ पुरी गोस्वामी को 6 माह कि सजा एवं 670075 रू का जुर्माना फायनेंस कम्पनी को अदा करने का निर्णय सुनाय है । साथ हि आरोपी को 670075 रू कि राशि श्रीराम ट्रासपोर्ट फायनेंस कम्पनी को चुकाने के लिये एक माह का समय दिया गया है ।