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Harda News: बोरवेल के लिये जारी निर्देशों की मॉनिटरिंग के लिये अधिकारियों को दायित्व सौंपे |

हरदा : कलेक्टर श्री ऋषि गर्ग ने बोरवेल  के लिये जारी निर्देशों  की  मॉनिटरिंग के लिये अधिकारियों को दायित्व सौंपे है। उन्होने इस हेतु कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग हरदा को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। उन्होने ग्रामीण क्षेत्र के लिये संबंधित जनपद के कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत व नगरीय क्षेत्र के लिये संबंधित नगर परिषद के मुख्य नगर पालिका अधिकारी को सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त किया है।
कलेक्टर श्री गर्ग ने निर्देशित किया है कि अनुविभागीय अधिकारी राजस्व हरदा, टिमरनी व खिरकिया सभी शासकीय एवं प्रायवेट बोरवेल ड्रिलिंग करने वालों का पंजीयन करायेगें तथा नियमानुसार ड्रिलिंग हेतु अनुमति जारी करेगें। साथ ही सभी ड्रिलिंग करने वालों के लिये निर्देश प्रसारित करेगें कि जब भी वे किसी स्थान पर ड्रिलिंग करने जाएं, उसकी सूचना 15 दिवस पूर्व पंजीयनकर्ता अधिकारी के कार्यालय में दें। उन्होने निर्देशित किया है कि बोरवेल अनुपयोगी होने पर संबंधित ड्रिलिंग करने वाला अथवा मालिक का दायित्व होगा कि वह फेल बोरवेल को नियमानुसार पूरी तरह से बंद कराए अन्यथा उनके विरूद्ध कार्यवाही की जाए।
कलेक्टर श्री गर्ग ने निर्देशित किया है कि प्रत्येक सहायक नोडल अधिकारी, जिला स्तरीय नोडल अधिकारी से निरंतर सम्पर्क में रहकर माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा जारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें। शासन एवं माननीय न्यायालय से समय-समय पर प्राप्त होने वाले आदेश का पालन करते हुये जारी धारा-144 के आदेश का पालन भी सुनिश्चित करेंगे।