ब्रेकिंग
मूंग पंजीयन: आसमान से गिरे खजूर में अटके  गिरदावरी नहीं होने से अटका मूंग पंजीयन!  गुर्जर समाज ने महापौर को सौंपा ज्ञापन,भगवान देव नारायण और माता फ्ना धाय के नाम पर चौराहों का नामकरण ... भगवान की हुई प्राण प्रतिष्ठा मंदिर का हुआ लोकार्पण, धूमधाम से वेदी पर विराजमान हुए भगवान पारसनाथ जी सिवनीमालवा: SDM से न्यायालय ने अवमानना के लिए मांगा स्पष्टीकरण ! एसडीएम सरोज परिहार पर न्यायालय के अ... मुख्यमंत्री डॉ.यादव ने प्रदेश स्तरीय गौशाला सम्मेलन में हरदा जिले के गौसेवकों को किया सम्मानित, हरदा... Harda news: मंत्री श्रीमती कृष्णा गौर योग दिवस कार्यक्रम में होंगी मुख्य अतिथि रहटगांव: पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ के साथ एक युवक को पकड़ा , 1 किलो 200 ग्राम गांजा जब्त बड़ी खबर :  ट्रेलर और बोलेरो की भीषण टक्कर हादसे मे 9 लोगों की मौत Big breaking news मोरगढ़ी: बाइक से गिरे तीन युवक एक की मौत दो गंभीर घायल अजब गजब :- युवक को सांप ने काटा कुछ ही देर में तड़प तड़प कर सांप की हुई मौत: युवक अस्पताल में भर्ती

Harda News: मतदान के 48 घंटे पूर्व से मतदान समाप्ति तक बंद रहेंगी मदिरा दुकानें, कलेक्टर श्री सिंह ने मतगणना दिवस को भी शुष्क दिवस घोषित किया

हरदा : कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी हरदा श्री आदित्य सिंह ने लोकसभा निर्वाचन के दौरान हरदा जिले में मतदान दिवस के 48 घंटे पूर्व से मतदान समाप्ति तक तथा मतगणना दिवस के दिन शुष्क दिवस घोषित किया है। जारी आदेश अनुसार जिले में संचालित सभी कम्पोजिट मदिरा दुकानें, वाईन शॉप एवं स्टोरेज देशी मदिरा मद्य भांडागार की दुकानों से 5 मई को शाम 6 बजे से 7 मई को मतदान समाप्ति तक तथा मतगणना दिवस 4 जून को सम्पूर्ण दिवस मदिरा का विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। इसके अलावा कलेक्टर श्री सिंह ने खण्डवा संसदीय क्षेत्र में 13 मई को होने वाले मतदान को ध्यान में रखते हुए मांधाता विधानसभा क्षेत्र के ग्रामों से 3 किलोमीटर की परिधि में जिले की खिरकिया सिटी, चौकड़ी रोड़ खिरकिया व पोखरनी में 11 मई को शाम 6 बजे से 13 मई को मतदान समाप्ति तक के लिये शुष्क दिवस घोषित किया है।
कलेक्टर श्री सिंह ने निर्देशित किया है कि घोषित शुष्क दिवस में कम्पोजिट मदिरा की किसी भी फुटकर बिक्री की दुकान, एम्बी वाईन शॉप, होटल, रेस्टोरेंट और मदिरा बेचने, परोसने वाले अन्य प्रतिष्ठानों द्वारा किसी भी व्यक्ति को मदिरा बेचने अथवा परोसने की अनुमति न दी जाये। उन्होने निर्देशित किया है कि गैर मालिकाना क्लबों, होटलों, रेस्टोरेंट आदि को भी शुष्क दिवसों में मदिरा परोसने की अनुमति नहीं दी जाये। शुष्क दिवसों के दौरान मदिरा के व्यक्तिगत भण्डारण पर एवं गैर लायसेंस प्राप्त परिसर में भण्डारण पर रोक लगाई जावे।