हरदा : भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के तहत दिनांक 28 अगस्त को सभी राजनैतिक दलों, प्रिंट मीडिया व इलेक्ट्रानिक मीडिया प्रतिनिधियों की बैठक रखी गई है । उप जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. नागुर्जन बी. गौड़ा ने बताया कि यह बैठक कलेक्टर सभा कक्ष में दोपहर 3 बजे से आयोजित होगी। डॉ. गौड़ा ने बताया कि आगामी विधानसभा निर्वाचन 2023 को ध्यान में रखते हुए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अर्हता तिथि 1 अक्टूबर 2023 के मान से 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले नवीन मतदाताओं को जोडने, मृत मतदाताओं के नाम निरसित करने एवं मतदाता सूची में दर्ज मतदाताओं की प्रविष्टियों के संशोधन तथा शिफ्ट किये जाने का कार्य दिनांक 2 से 31 अगस्त तक किया जा रहा है । भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के तहत मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों द्वारा मतदान केन्द्रों पर नियुक्त किये गये बूथ लेवल एजेंट को बूथ लेवल अधिकारी को दावे आपत्तियाँ प्राप्त करने की कार्यवाही में सहयोग प्रदान करने के निर्देश दिये गये हैं । इस हेतु समस्त बूथ लेवल एजेंटों को भी उस मतदान केन्द्र की प्रारूप फोटो निर्वाचक नामावली की प्रति निःशुल्क दिये जाने के निर्देश दिये गये हैं, जिससे वह मतदान केन्द्र क्षेत्र में ऐसे छूटे हुए मतदाताओं की जानकारी एवं मतदाता सूची में दर्ज मृत मतदाताओं की जानकारी बूथ लेवल अधिकारी को उपलब्ध करावेंगे।
डॉ. गौड़ा ने बताया कि किसी भी बूथ लेवल एजेंट को अधिकतम 10 आवेदन बल्क में बीएलओ को देने की छूट होगी। इससे अधिक आवेदन बूथ लेवल एजेंट बल्क में नहीं दे सकेंगे। समस्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को अपने बूथ लेवल आफिसरों एवं मैदानी कर्मचारियों के माध्यम से मतदाता सूची में नाम जुडवाने हेतु झग्गी-झोपडी क्षेत्रों एवं अवैध कॉलोनियों में मुनादी के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार कराये जाने के निर्देश भी दिये गये हैं ।