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Harda News: 13 से 15 अगस्त तक चलेगा पौधरोपण महाभियान

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हरदा : हरित क्षेत्र में वृद्धि कर प्रदेश के पर्यावरण को स्वच्छ रखने व प्रकृति को प्राणवायु को समृद्ध रखने के उद्देश्य से अंकुर कार्यक्रम के तहत पौधरोपण महा अभियान 13 से 15 अगस्त तक चलाया जाएगा। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री रोहित सिसोनिया ने निर्देशित किया है कि पौधरोपण महा अभियान के तहत अधिक से अधिक नागरिकों के द्वारा वायुदूत एप पर पंजीयन कराकर पौधा रोपण कराया जाये तथा अंकुर कार्यक्रम में प्रतिभागियों, शासकीय विभागों, नागरिकों, समुदायों एवं स्वैच्छिक संगठनों के सहयोग से पौधा रोपण कराते हुए वायुदूत एप पर पंजीयन कराया जाए | जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री सिसोनिया ने बताया कि अभियान के तहत जिले के समस्त शासकीय कार्यालयों के भवनों, सार्वजनिक उपक्रमों, औद्योगिक प्रष्ठिानों, निगम, मंडलों के कार्यालयों के प्रांगण में उपयुक्त स्थान पर पौधारोपण किया जा सकता है। साथ ही स्कूल, कॉलेज, आंगनबाडी, छात्रावास, पंचायत इत्यादि के परिसरों में भी पौधारोपण किया जा सकता है । इसी प्रकार ग्राम में उपलब्ध अन्य शासकीय तथा वन भूमियों पर में भी पौधारोपण किया जा सकता है । श्री सिसोनिया ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि इस अभियान से जुड़ने वाले प्रत्येक व्यक्ति द्वारा किए गए पौधारोपण का पंजीयन “अंकुर कार्यक्रम” के वायुदूत अंकुर एप पर करवाया जावे तथा प्रत्येक रोपित पौधो की फोटो वायुदूत एप पर अपलोड की जावे । वायुदूत – अंकुर एप गूगल प्ले स्टोर अथवा एपल स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। प्रतिभागियों के द्वारा पौधारोपण के 30 दिन पश्चात वायुदूत अंकुर एप पर रोपित पौधे की द्वितीय फोटो अपलोड करने पर सहभागिता प्रमाण पत्र एप से डाउनलोड किया जा सकेगा। उन्होंने निर्देशित किया है कि पौधों की सर्वाइवल दर में वृद्धि हेतु नागरिकों को बड़े पौधे के रोपण प्रेरित किया जाए। अंकुर कार्यक्रम के पूर्व प्रतिभागियों को 30 दिन पश्चात द्वितीय व 6 माह पश्चात तृतीय फोटो वायुदूत एप पर अपलोड करने तथा पूर्व में रोपित मृत पौधे के पुनर्रोपण हेतु प्रेरित किया जावे। पौधों की व्यवस्था संबंधित व्यक्ति / संस्था के द्वारा स्वयं की जावेगी। उन्होने बताया कि वन, उद्यानिकी, कृषि विभाग की नर्सरी में उपलब्ध पौधों का उपयोग प्रचलित नियमानुसार किया जावेगा। रोपित पौधों की सुरक्षा, सिंचाई एवं देखभाल की जिम्मेदारी पौधारोपण करने वाले व्यक्ति, संगठन, शासकीय संस्था की होगी।