Harda News: हरदा भाजपा पार्षद आशा अमरसिंह मीना और कैलाश देवी सिंह सांखला की परिषद में अनुपस्थिति को लेकर कलेक्टर से शिकायत व पद से हटाने की मांग!
– बिना परिषद की अनुमति के भाजपा पार्षदों की अनुपस्थिति को लेकर अधिवक्ता ने कलेक्टर को शिकायत की।
हरदा : चुनाव के समय नेता का परिवार सेवक बनकर घर घर जाकर हाथ जोड़कर वोट मांगते है। हरदा नगर पालिका क्षेत्र के चुनाव के समय साम दाम दंड भेद की राजनीति करने वाले कई नेता गली मोहल्लो में जाकर पार्षद पद की उम्मीदवारी करते हुए विकास की बात करते है। बड़े बड़े बैनर पोस्टर लगाकर पंपलेट बंटवाकर वार्ड के विकास का ढिंढोरा पीठकर अपने आप को जनता का सच्चा सेवक दुख सुख का साथी आपका अपना बेटा भाई बनकर बोट बटोरकर चुनाव जीत जाते है। लेकिन चुनाव जीतने के बाद विकास से कोई लेना देना नहीं यहां तक कि नपा में विकास कार्यों के लिए होने वाली बैठकों में भी भाग नहीं लेते। ऐसा ही एक मामला भाजपानीत हरदा नपा परिषद का सामने आया है। जहां शहर के एक एडवोकेट ने दो पार्षदों की लिखित शिकायत प्रमाणों के साथ कर कार्यवाही की मांग की है।
इसमें एक पार्षद के ऊपर चुनाव के समय फर्जी मृत व्यक्तियों के वोट डलवाकर चुनाव जीतने के आरोप भी लगे थे। निर्वाचन आयोग को शिकायत भी हुई। लेकिन सत्ता पक्ष के दबाव में कोई कार्यवाही नहीं हुई। देखना यह है कि मय सबूतके साथ हुई शिकायत के प्रकाश में कलेक्टर क्या फैसला लेते हैं।
क्या है शिकायत पत्र में –
प्रति,
श्रीमान कलेक्टर महोदय
कलेक्टर कार्यालय जिला हरदा
आवेदक :- अजय गोरखे आ. श्री लखनलाल गोरखे नि. प्रताप कॉलोनी वार्ड कं. 16, हरदा जिला हरदा
अनावेदक : 01- श्रीमति आशा मीणा पत्नि श्री अमरसिंग मीणा पार्षद वार्ड क. 16 सरदार वल्लभ भाई पटेल वार्ड हरदा जिला हरदा म.प्र.
02- श्रीमति कैलाश सांखला पत्नि श्री देवीसिंह सांखला पार्षद वार्ड कं. 18. डॉ. राजेन्द्र प्रसाद वार्ड हरदा जिला हरदा म.प्र.
आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 38 (1) (ग) सहपठित उपधारा (2) नगर पालिका अधिनियम 1961
महोदय जी,
विषयांतर्गत उल्लेखित है किः –
राज्य शासन ने नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 38 (2) के प्रयोजनों के लिये कलेक्टर को विहित प्राधिकारी घोषित किया जिसकी अधिसूचना कं. 967-6681-18/2/1973 दिनांक 26.12.197 किया राजपत्र भाग 02 दिनांक 08.02.1974 के परिपालन में हस्तगत पत्र आपके समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।
यह कि, नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 38 (1) (ग) स्पष्ट रूप से यह प्रावधानित करती है कि यदि कोई पार्षद या अध्यक्ष परिषद की इजाजत के लगातार छः मास तक परिषद के सम्मेलनों मे अनुपस्थित रहता है तो वह उपधारा 02 के उपबंधों के अध्याधीन रहते हुये पार्षद या अध्यक्ष नही रह जावेगा। उसका स्थान राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की जाने वाली तारीख से रिक्त हो जावेगा।
02. यह कि, वर्णित अधिनियम के प्रावधानों अनुसार नगर पालिका परिषद हरदा से परिषद के सम्मेलनों व पार्षदों की उपस्थिति बाबत जानकारी प्राप्त करने पर ज्ञात हुआ है कि वार्ड कं. 16 की पार्षद श्रीमति आशा अमरसिंग मीणा नगर पालिका परिषद हरदा के साधारण सम्मेलन में दिनांक 30.06.2023 से दिनांक 11.03.2024 तक परिषद की इजाजत के बिना अनुपस्थित रहीं है। दिनांक 30.06.2023 से 11.03.2024 तक अनुपस्थिति की कुल अवधि 09 माह हो जाती है, जो नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 38 (1) (ग) का स्पष्ट उल्लघंन है।
03. यह कि, इसी प्रकार वर्णित अधिनियम के प्रावधानों अनुसार नगर पालिका परिषद हरदा से परिषद के सम्मेलनों व पार्षदों की उपस्थिति बाबत जानकारी प्राप्त करने पर ज्ञात हुआ है कि वार्ड कं. 18 की पार्षद श्रीमति कैलाश देवीसिंग सांखला नगर पालिका परिषद हरदा के साधारण सम्मेलन में दिनांक 30.06.2023 से दिनांक 11.03.2024 तक परिषद की इजाजत के बिना अनुपस्थित रहीं है। दिनांक 30.06.2023 से 11.03.2024 तक अनुपस्थिति की कुल अवधि 09 माह हो जाती है, जो नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 38 (1) (ग) का स्पष्ट उल्लघंन है।
04. यह कि, उपरोक्त प्रावधानों के आलोक में यह स्पष्ट है कि पार्षद द्वय श्रीमति आशा अमरसिंग मीणा एवं श्रीमति कैलाश देवीसिंग सांखला के द्वारा प्रावधानों का पालन नही किया गया है।
अतः श्रीमान से निवेदन है कि, पार्षद द्वय को नगर पालिका अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अनुरूप पार्षद पद से हटाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।
दिनांक:- 01/08/2024
आवेदक
अजय गौरखे
इनका कहना है।
आरोप के संबंध में मकड़ाई एक्सप्रेस ने भाजपा पूर्व जिलाध्यक्ष वर्तमान पार्षद पति अमर सिंह मीणा से संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि एक दो बैठकों में ही नहीं नपा नहीं गए। वैसे बैठकों में जाते रहते है।
आशा अमर सिंह मीणा
वार्ड नंबर 16 पार्षद
सरदार बल्लभ भाई पटेल हरदावही वार्ड 18 पार्षद कैलाश देवीसिंह सांखला से संपर्क किया लेकिन उनका मोबाईल कवरेज क्षेत्र से बाहर आ रहा था।
श्रीमती कैलाश देवीसिंह सांखला
वार्ड 18 पार्षद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वार्ड हरदा।