ब्रेकिंग
कार में नग्न होकर घूम रही लड़कियों ने पोर्न वीडियो के लिए बुजुर्ग को बनाया शिकार वीडियो देख लोगो में... मकड़ाई एक्सप्रेस खबर का असर : हंडिया: रेत का अवैध खनन कर परिवहन करते एक ट्रैक्टर ट्राली ज़ब्त:  चाल... सिहोर जिले में वन माफिया बेखौफ अधिकारियों की मिलीभगत से चल रही अवैध सागौन कटाई और परिवहन. पिकअप वाहन... लव जिहाद की महिला सब इंस्पेक्टर भी ही शिकार, इश्तिहाक ने खुद को अमन बताकर महिला एस आई से दोस्ती की पत्रकारों की अधिमान्यता पर सीधी कार्रवाई अब नहीं होगी संभव:  एफआईआर के आधार पर अधिमान्यता रद्द करने... हरदा: आदर्श यदुवंशी समाज के 47 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ, कार्यकम में बची हुई एक ट्राली पूरी खेत में... आम तोड़ने पर प्रबंधक ने छात्र को डंडे से पीटा, वैदिक विद्यापीठ ने प्रबंधक व्यास को निलंबित किया: SP ... हरदा: श्री भुआणा प्रांतीय गुर्जर गौरव सम्मान समारोह आज 4 मई को, कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में... हास्य रस के कवि शिरीष अग्रवाल को PHD की उपाधि  Aaj ka rashifal: आज दिनांक 4 मई 2025 का राशिफल, जानिए आज क्या कहते है आपके भाग्य के सितारे

हरदा: नलकूप व हेण्डपम्प खनन हेतु अब लेना होगी अनुमति प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

हरदा / कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री आदित्य सिंह ने म.प्र. पेयजल परिरक्षण अधिनियम 1986 एवं संशोधित अधिनियम 2022 के तहत हरदा जिले को 31 जुलाई 2025 तक जल अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित किया है। इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री आदित्य सिंह ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। ट्यूबवेल और हैंड पंप खनन पर आज से प्रतिबंध लगा दिया गया है। कलेक्टर श्री सिंह ने बताया कि ग्रीष्मकाल में अत्याधिक गर्मी में तापमान बढ़ने के फलस्वरूप जल स्तर में अधिक गिरावट संभावित है। गिरते भू-जल स्तर को ध्यान में रखते हुये म.प्र. पेयजल परिरक्षण अधिनियम 1986 के तहत निजी नवीन नलकूप खनन तथा जल स्रोतों से सिंचाई पर यह प्रतिबंध लगाया गया है।

- Install Android App -

जारी आदेश अनुसार अब निजी नलकूप और हैंडपंप खनन के लिये विधिवत अनुमति लेना होगी। अब बिना सक्षम अनुमति के कोई भी व्यक्ति प्रायवेट ट्यूबवेल या हैण्डपंप का खनन नहीं कर सकेगा। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री सिंह ने बताया कि आदेश का उल्लंघन होने पर संबंधित के विरूद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जाकर दंडित किया जायेगा। नलकूप खनन एवं सिंचाई की अनुज्ञा जारी करने के लिये संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को अधिकृत किया गया है।