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Himachal Pradesh inter Cast Marriage Scheme 2024: विवाहित जोड़ों को सरकार दे रही है 75000 का राशि, ऐसे करें आवेदन

Himachal Pradesh inter Cast Marriage Scheme 2024: हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा राज्य में अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए हिमाचल प्रदेश अंतरजातीय विवाह योजना का शुभारंभ किया गया है। इस योजना के तहत विवाह करने वाले युवक एवं युवती 75000 रुपए का प्रोत्साहन राशि प्रदान किया जाता है। ऐसे में यदि आप लोग भी इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं लेकिन आपके पास इस योजना संबंधित जानकारी उपलब्ध नहीं है तो हम आपको इस आर्टिकल के माध्यम से Himachal Pradesh inter Cast Marriage Scheme 2024 संबंधित जानकारी विस्तार पूर्वक प्रदान कर रहे हैं इसलिए आप लोग इस आर्टिकल को अंत तक पढ़े।

Himachal Pradesh inter Cast Marriage Scheme 2024

हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा हिमाचल प्रदेश अंतरजातीय विवाह योजना का शुभारंभ किया गया है। इस योजना के तहत यदि कोई अन्य जाति के लड़का एवं लड़की अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के लड़का लड़की के साथ विवाह करते हैं तो उन्हें सरकार के द्वारा 75000 का प्रोत्साहन राशि प्रदान किया जाएगा।

Eligibility of Himachal Pradesh inter Cast Marriage Scheme 2024

 

  • आवेदक को हिमाचल प्रदेश राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक के परिवार का सालाना आय ₹500000 से अधिक नहीं होना चाहिए।
  • इस योजना का लाभ लेने के लिए पति-पत्नी का बैंक में जॉइंट अकाउंट होना चाहिए।
  • लड़का एवं लड़की का उम्र 50 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए।

 

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Required Documents of Himachal Pradesh inter Cast Marriage Scheme 2024

 

  • लड़का एवं लड़की का आधार कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • आयु प्रमाण पत्र
  • विवाह का प्रमाण पत्र
  • लड़का एवं लड़की का जाति प्रमाण पत्र
  • लड़का एवं लड़की का पासपोर्ट साइज फोटो

 

How to Apply Himachal Pradesh inter Cast Marriage Scheme 2024

 

  • सबसे पहले आप लोगों को अधिकारिक बेवसाईट http://esomsa.hp.gov.in/?q=intercast-marriage-application-form पर जाना होगा ।
  • आधिकारिक वेबसाइट के होम पेज पर आवेदन फार्म के लिंक पर क्लिक करना होगा।
  • इसके बाद आवेदन फार्म को डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकालना होगा।
  • आवेदन फार्म में मांगी गई सभी जानकारी को ध्यानपूर्वक भरना होगा।
  • आवेदन फार्म के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज को अटैच करना होगा।
  • इसके बाद आवेदन फार्म को आवश्यक दस्तावेज के साथ जिला अधिकारी कल्याण /तहसील अधिकारी कल्याण विभाग में जाकर जमा करना होगा।
  • इसके बाद संबंधित विभाग के अधिकारी के द्वारा आपके आवेदन फार्म का वेरिफिकेशन किया जाएगा।
  • वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरा होने के बाद आपको इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।

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